Edited By PTI News Agency,Updated: 24 Jun, 2020 08:47 PM
जयपुर, 24 जून (भाषा) बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि आयुर्वेद की एक दवा को लेकर जारी विवाद के बीच राजस्थान सरकार ने बुधवार को स्पष्ट किया कि आयुष मंत्रालय की अनुमति के बिना इस दवा को राज्य में नहीं बेचा जा सकता।
जयपुर, 24 जून (भाषा) बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि आयुर्वेद की एक दवा को लेकर जारी विवाद के बीच राजस्थान सरकार ने बुधवार को स्पष्ट किया कि आयुष मंत्रालय की अनुमति के बिना इस दवा को राज्य में नहीं बेचा जा सकता।
राज्य सरकार ने कहा है कि इस दवा के संबंध में न तो किसी ने राज्य सरकार को आवेदन दिया है और न ही राज्य सरकार ने इस बारे में कोई अनुमति दी है।
राज्य के चिकित्सा, स्वास्थ्य व आयुष मंत्री रघु शर्मा ने कहा है कि भारत सरकार द्वारा ‘ड्रग्स एण्ड कॉस्मेटिक एक्ट’ के तहत 21 अप्रैल, 2020 को जारी गजट अधिसूचना के अनुसार केन्द्रीय आयुष मंत्रालय की स्वीकृति के बिना कोविड-19 महामारी की दवा के रूप में कोई आयुर्वेदिक औषधि नहीं बेची जा सकती।
उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस महामारी के उपचार की दवा के रूप में किसी भी औषधि का विक्रय पाये जाने पर विक्रेता के विरूद्ध नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जायेगी।
स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि राज्य सरकार की अनुमति के बिना किसी दवा का मानवीय परीक्षण भी नहीं किया जा सकता। बिना अनुमति के 'क्लिनिकल ट्रायल' करके आम जन को गुमराह करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जायेगी।
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