राजस्थान सार्वजनिक निर्माण विभाग की नयी नियमावली जारी

Edited By PTI News Agency,Updated: 30 Jun, 2020 07:50 PM

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जयपुर, 30 जून (भाषा) राजस्थान में सार्वजनिक निर्माण विभाग की नयी नियमावली जारी की गयी है। उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने मंगलवार को इसका विमोचन किया।

जयपुर, 30 जून (भाषा) राजस्थान में सार्वजनिक निर्माण विभाग की नयी नियमावली जारी की गयी है। उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने मंगलवार को इसका विमोचन किया।


पायलट ने बताया कि सार्वजनिक निर्माण विभाग नियमावली सबसे पहले वर्ष 1954 में प्रकाशित हुई थी। वर्ष 1984 में इसे संशोधित किया गया। उन्होंने बताया कि लम्बे समय से इसमें संशोधन की आवश्यकता महसूस की जा रही थी।


उन्होंने बताया कि इन नियमावली में विभाग के अन्तर्गत विभिन्न कार्यों के क्रियान्वयन के लिये राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देशों, नियमों एवं प्रावधानों का संकलन है तथा यह विभाग में कार्यरत समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा वृहद रूप से उपयोग में लायी जाती है।


इस नियमावली के तीन भाग हैं। पहले भाग में विभाग की सामान्य कार्यप्रणाली, भूमि अवाप्ति इत्यादि के बारे में जानकारी दी गई है। इसी प्रकार दूसरे भाग में कार्यों के निष्पादन संबंधी यथा-अनुबंध, निविदा प्रक्रिया, बजट इत्यादि का तथा तृतीय भाग में विभाग के सभी प्रकार के कार्यों में काम आने वाले फार्म को संकलित किया गया है।


यह आर्टिकल पंजाब केसरी टीम द्वारा संपादित नहीं है, इसे एजेंसी फीड से ऑटो-अपलोड किया गया है।

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