Edited By PTI News Agency,Updated: 02 Nov, 2020 11:20 PM
जयपुर, दो नवंबर (भाषा) कोरोना वायरस संक्रमण महामारी के मद्देनजर राजस्थान में राजनीतिक व सामाजिक कार्यक्रमों में शामिल होने के साथ साथ सार्वजनिक व निजी परिवहन साधनों का इस्तेमाल करते समय अब मास्क पहनना अनिवार्य होगा। राज्य विधानसभा ने इसके लिए...
जयपुर, दो नवंबर (भाषा) कोरोना वायरस संक्रमण महामारी के मद्देनजर राजस्थान में राजनीतिक व सामाजिक कार्यक्रमों में शामिल होने के साथ साथ सार्वजनिक व निजी परिवहन साधनों का इस्तेमाल करते समय अब मास्क पहनना अनिवार्य होगा। राज्य विधानसभा ने इसके लिए एक संशोधन विधेयक सोमवार को ध्वनिमत से पारित कर दिया।
सदन ने राजस्थान महामारी (संशोधन) विधेयक 2020 को ध्वनिमत से पारित किया। विधेयक की धारा चार में संशोधन कर नया प्रावधान जोड़ा गया है।
इसके तहत राज्य में लोकस्थान, लोक परिवहन, निजी परिवहन, कार्यस्थल या किसी सामाजिक, राजनीतिक, आम समारोह या लोगों में ऐसे व्यक्ति को प्रवेश की अनुमति नहीं होगी जिसने अपना मुंह और नाक फेसमास्क या किसी फेसकवर से समुचित रूप से ढका हुआ नहीं हो।
इससे पहले सदन में विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल ने कहा कि कोरोना वायरस संक्रमण के खिलाफ लड़ाई को आम जनता के सहयोग से ही जीता जा सकता है।
इससे पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राजस्थान ने ट्वीट कर कहा कि कोरोना से बचाव के लिये मास्क की अनिवार्यता को लेकर कानून बनाने वाला राजस्थान देशभर में पहला राज्य होगा क्योंकि कोरोना से बचाव के लिए मास्क ही वैक्सीन है और यही बचाव करेगा।
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