किसानों को फसल कटाई के समय कोरोना से बचाय के उपायों को अपनाने की जरूरत: आईसीएआर

Edited By PTI News Agency,Updated: 28 Mar, 2020 08:27 PM

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नयी दिल्ली, 28 मार्च (भाषा) आने वाले दिनों में रबी फसलों की कटाई में तेजी आने की संभावना है। इसे देखते हुए कृषि अनुसंधान निकाय आईसीएआर ने शनिवार को किसानों को सलाह दी है कि वे फसल कटाई के समय आपस में दूरी बनाये रखे। खेत में मशीनों का उपयोग...

नयी दिल्ली, 28 मार्च (भाषा) आने वाले दिनों में रबी फसलों की कटाई में तेजी आने की संभावना है। इसे देखते हुए कृषि अनुसंधान निकाय आईसीएआर ने शनिवार को किसानों को सलाह दी है कि वे फसल कटाई के समय आपस में दूरी बनाये रखे। खेत में मशीनों का उपयोग करते समय और मजदूरों से मिलते समय सावधानी व सुरक्षा उपायों का पालन करें।
  आईसीएआर ने कहा है कि फसलों, पशुधन को संभालने और मत्स्य पालन के काम के दौरान किसी उभरने वाली समस्या से निपटने के लिए, किसानों को उचित समय पर परामर्श प्राप्त करने के लिए कृषि विज्ञान केंद्रों (केवीके), आईसीएआर के अनुसंधान संस्थानों और राज्य कृषि विश्वविद्यालयों कृषि-वैज्ञानिकों के साथ संपर्क करना चाहिए।
भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) के महानिदेशक त्रिलोचन महापात्र ने एक बयान में कहा, ‘‘रोग का संकट संयोग से उसी समय उठ खड़ा हुआ है जब गेहूं, बाजरा, दाल, तिलहन और अन्य रबी फसलों की कटाई का मौसम आया है। हमें फसल कटाई, फल और सब्जियों, दूध, अंडे और मछली आदि का काम करते समय सावधनी बरतने की आवश्यकता है।’’ उन्होंने कहा कि इसी तरह, कटाई के लिए साझा किये जाने वाले या किराए पर ली गई मशीनरी का उपयोग करते समय स्वच्छता उपाय अपनाने की जरुरत है। उन्होंने कहा, साबुन से हाथ धोने, अल्कोहल युक्त सेनिटाइजर का इस्तेमाल करने और लोगों के बीच आपस में दूरी बनाए रखने तथा मशीनरी की उचित सफाई करने जैसे उपायों का पालन करना होगा।
उन्होंने कहा कि अभी इस बीमारी के सामुदायिक प्रसार को रोकने और लाखों लोगों के जीवन को खतरे में डालने से बचाव करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के व्यक्तिगत साफ सफाई रखने और सभी से आपस में उचित दूरी बनाये रखने की अपील का पालन करना होगा।
सरकार ने खेती के कामकाज, कृषि श्रमिकों, कृषि उपकरणों और औजार के किराये पर देने वाले केंद्रों के साथ-साथ मंडियों और खरीद एजेंसियों को लॉकडाउन नियमों से छूट दी है।
इस लॉकडाऊन अवधि में सरकार के उर्वरक दुकानों को खुला रखने की अनुमति दी गई है और यहां तक ​​कि उर्वरकों, कीटनाशकों और बीजों को बनाने और उनकी पैकेजिंग के काम की भी अनुमति दी गई है।
लॉकडाऊन के दौरान बुवाई और कटाई के काम आने वाली कृषि मशीनरी के राज्य के भीतर व राज्य के बाहर लाने ले जाने की भी छूट दी गई है।


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