केंद्रीय सशस्त्र बलों की कैंटीन में अब बिकेंगे केवल स्थानीय रूप से बने उत्पाद

Edited By PTI News Agency,Updated: 18 May, 2020 11:18 PM

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नयी दिल्ली, 18 मई (भाषा) सरकार ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की सभी कैंटीन और दुकानों में स्थानीय रूप से विनिर्मित उत्पादों की बिक्री को अनिवार्य कर दिया है। ये उत्पाद उन्हें खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) के जरिये ही खरीदनी होगी।

नयी दिल्ली, 18 मई (भाषा) सरकार ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की सभी कैंटीन और दुकानों में स्थानीय रूप से विनिर्मित उत्पादों की बिक्री को अनिवार्य कर दिया है। ये उत्पाद उन्हें खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) के जरिये ही खरीदनी होगी।

केवीआईसी ने कहा, ‘‘इस कदम से किसानों, बेरोजगार युवाओं और कुटीर एवं ग्रामीण उद्योगों से जुड़े लाखों लोगों को लाभ होगा।’’
गृह मंत्रालय ने इस बारे में आदेश 15 मई 2020 को जारी किया। यह एक जून 2020 से प्रभाव में आएगा।

आयोग ने कहा कि अब केवल भारतीय उत्पादों की बिक्री केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की कैंटीन के जरिये की जाएगी। इन उत्पादों की खरीद केवीआईसी के जरिये होगी। इस निर्णय से केवीआईसी के उत्पादन और बिक्री पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।
आदेश में कहा गया है, ‘‘खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग 17 उत्पादों के साथ केंद्रीय पुलिस कल्याण भंडार (केपीकेबी) के साथ पंजीकृत है... अब गृह मंत्रालय ने यह निर्णय किया है कि एक जून 2020 से केवल स्वदेशी उत्पादों की बिक्री केपीकेबी के जरिये होगी। इसको देखते हुए सभी मास्टर भंडार अपने आर्डर सीधे केवीआईसी को दे सकते हैं।’’
इन सशस्त्र बलों के देश में 20 मास्टर भंडर हैं। इनका सालाना कारोबार 1,800 करोड़ रुपये से अधिक का है।



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