बैंक कर्ज धोखाधड़ी: ईडी ने चंढीगढ़ में 18.5 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की

Edited By PTI News Agency,Updated: 19 May, 2020 09:11 PM

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नयी दिल्ली, 19 मई (भाषा) प्रवर्तन निदेशालय ने चंडीगढ़ में एक कथित बैंक धोखाधड़ी से जुड़े धन शोधन मामले की जांच में दो दर्जन प्लाट और कुछ एसयूवी वाहन समेत कुल मिलाकर 18.5 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की है। एजेंसी ने मंगलवार को यह जानकारी दी।

नयी दिल्ली, 19 मई (भाषा) प्रवर्तन निदेशालय ने चंडीगढ़ में एक कथित बैंक धोखाधड़ी से जुड़े धन शोधन मामले की जांच में दो दर्जन प्लाट और कुछ एसयूवी वाहन समेत कुल मिलाकर 18.5 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की है। एजेंसी ने मंगलवार को यह जानकारी दी।
यह कार्रवाई एक व्यक्ति जिसकी पहचान विक्रम सेठ और उसके परिवार के सदस्यों के खिलाफ की गई है। एजेंसी का दावा है कि इन लोगों ने अन्य दोषियों तथा बैंक आफ बड़ौदा के अधिकारियों के साथ साठ गांठ कर धोखाधड़ी से 21.31 करोड़ रुपये के 19 कर्ज मंजूर कराये।
ईडी ने धन शोधन रोधी कानून (पीएमएलए) के तहत एक अस्थाई आदेश जारी करते हुये 20 आवासीय और छह औद्योगिक प्लाट की कुर्की की है। इसके अलावा एक घर, तीन खेती की जमीनें, दो ईंट के भट्टे और 10 वाणिज्यिक प्लाट भी इसमें शामिल हैं जिनकी कीमत 18.17 करोड़ रुपये आंकी गई है। ये संपत्तियों पंजाब के फगवाड़ा और बंगा में और हिमाचल प्रदेश के उना जिले के अंब शहर में स्थित है।
अचल संपत्तियों के अलावा इन संपत्तियों में सात चल संत्तियां भी शामिल है। इनमें टाटा सफारी, होंडा जाज और स्कोडा ओक्टिवा सहित सात वाहन भी शामिल हैं जिनकी कीमत 33 लाख रुपये है।
ईडी का यह मामला वर्ष 2015 में दर्ज की गई सीबीआई की एफआईआर पर आधारित है।


यह आर्टिकल पंजाब केसरी टीम द्वारा संपादित नहीं है, इसे एजेंसी फीड से ऑटो-अपलोड किया गया है।

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