200 करोड़ रुपये तक की खरीद के लिए वैश्विक निविदा नहीं, सरकार ने नियमों में बदलाव किया

Edited By PTI News Agency,Updated: 21 May, 2020 06:18 PM

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नयी दिल्ली, 21 मई (भाषा) सरकार ने 200 करोड़ रुपये तक के ठेकों में सामानों व सेवाओं की खरीद घरेलू कंपनियों से सुनिश्चित करने के लिये सामान्य वित्तीय नियमों (जीएफआर) में संशोधन को अधिसूचित किया है। इस कदम से सूक्ष्म लघु एवं मझोले उपक्रमों...

नयी दिल्ली, 21 मई (भाषा) सरकार ने 200 करोड़ रुपये तक के ठेकों में सामानों व सेवाओं की खरीद घरेलू कंपनियों से सुनिश्चित करने के लिये सामान्य वित्तीय नियमों (जीएफआर) में संशोधन को अधिसूचित किया है। इस कदम से सूक्ष्म लघु एवं मझोले उपक्रमों (एमएसएमई) को लाभ होगा।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के कार्यालय ने एक ट्वीट में कहा, "सरकार ने सामान्य वित्तीय नियम 2017 में संशोधनों को अधिसूचित किया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि आत्मनिर्भर भारत पैकेज की 200 करोड़ रुपये तक की सरकारी खरीद को विदेशी कंपनियों के लिये बंद करने की घोषणा पर अमल किया जा सके। यह घरेलू आपूर्तिकर्ताओं, विशेषकर एमएसएमई के लिए एक बड़ा बढ़ावा है।"
सीतारमण ने पिछले हफ्ते (एमएसएमई) के लिए आर्थिक सहायता पैकेज की घोषणा की थी, जिसमें 200 करोड़ रुपये तक की सरकारी खरीद के लिए वैश्विक निविदा को अस्वीकार करना शामिल है।

वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने जीएफआर में संशोधन करते हुए कहा, "अब 200 करोड़ रुपये या व्यय विभाग के द्वारा इस तरह की समय-समय पर निर्धारित सीमा तक की निविदाओं के लिये वैश्विक निविदा पड़ताल (जीटीई) जारी नहीं होंगे। हालांकि, कुछ असाधारण मामलों में जहां मंत्रालय या विभाग को लगता है कि जीटीई के लिये विशेष कारण हैं, इसका विस्तृत औचित्य तय किया जा सकता है और व्यय विभाग द्वारा निर्दिष्ट सक्षम प्राधिकारी से नियम में छूट के लिए पूर्व अनुमोदन की मांग की जा सकती है।"



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