सेबी ने एश्योर एग्रोवटेक के निवेशकों से मूल दस्तावेज जमा करने को कहा

Edited By PTI News Agency,Updated: 21 May, 2020 09:26 PM

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नयी दिल्ली, 21 मई (भाषा) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने एश्योर एग्रोवटेक के रिफंड मांग रहे निवेशकों से बृहस्पतिवार को तत्काल उनके मूल निवेश दस्तावेज जमा करने के लिए कहा। सेबी का कहना है कि इससे रिफंड प्रक्रिया में मदद मिलेगी।

नयी दिल्ली, 21 मई (भाषा) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने एश्योर एग्रोवटेक के रिफंड मांग रहे निवेशकों से बृहस्पतिवार को तत्काल उनके मूल निवेश दस्तावेज जमा करने के लिए कहा। सेबी का कहना है कि इससे रिफंड प्रक्रिया में मदद मिलेगी।

इन निवेशकों ने गैर-पंजीकृत सामूहिक निवेश योजना के तहत एश्योर एग्रोवटेक में निवेश किया था। सेबी ने नवंबर 2019 में निवेशकों से मूल दस्तावेजों सहित अपने दावे पेश करने के लिए कहा था।

सेबी एश्योर एग्रोवटेक की जब्त की गयी परिसंपत्तियों को नीलाम करने की प्रक्रिया में है। कोविड-19 संकट की वजह से इसमें देरी हो गयी।

सेबी इन दावों एवं अन्य प्रक्रियाओं का निपटान करेगी। जबकि रिफंड की राशि बैंकों के माध्यम से लोगों को चुकायी जाएगी।

निवेशकों को भेजे नोटिस में सेबी ने कहा था कि सेबी छह माह के भीतर निवेशकों का धन वापस लौटाएगी। यह प्रक्रिया एश्योर एग्रोवटेक और उसके निवेशकों की जब्त परिसंपत्तियों बेचकर होने वाली वसूली पर निर्भर करेगी।

बाजार नियामक ने कहा है कि जिन भी निवेशकों ने मूल दस्तावेज जमा नहीं कराए हैं वह इसे तत्काल बिना देरी के जमा करा दें।

साल 2016 में सेबी ने एश्योरे एग्रोवटेक और उसके निदेशकों को निवेशको से अवैध योजना से जुटाए पैसे तीन माह के अंदर लौटाने का आदेश दिया था।

कंपनी ने विभिन्न निवेश योजनाओं के माध्यम से 69.30 करोड़ रुपये जुटाए थे। कंपनी का दावा है कि 31 दिसंबर 2015 तक वह 11.74 करोड़ रुपये की राशि रिफंड कर चुकी है। अभी उसे निवेशकों का 57.55 करोड़ रुपये लौटाना ही बाकी रह गया है।



यह आर्टिकल पंजाब केसरी टीम द्वारा संपादित नहीं है, इसे एजेंसी फीड से ऑटो-अपलोड किया गया है।

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