खुलासा नियमों के उल्लंघन को सेबी ने एनएचएआई पर सात लाख रुपये का जुर्माना लगाया

Edited By PTI News Agency,Updated: 26 May, 2020 09:42 PM

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नयी दिल्ली, 26 मई (भाषा) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने वित्तीय परिणामों का समय पर खुलासा नहीं करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) पर सात लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। सेबी ने वित्त वर्ष 2015-16 से 2018-19...

नयी दिल्ली, 26 मई (भाषा) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने वित्तीय परिणामों का समय पर खुलासा नहीं करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) पर सात लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। सेबी ने वित्त वर्ष 2015-16 से 2018-19 के दौरान इस बारे में एनएचएआई की जांच की।
जांच के दौरान सेबी ने पाया कि एनएचएआई ने 2015-16 से 2018-19 के दौरान छमाही वित्तीय नतीजों का ब्योरा देने में चार से 78 दिन की देरी की।
नियामक ने एनएचएआई से कहा था कि वह भविष्य में कड़ाई से सूचीबद्धता प्रतिबद्धता और खुलासा अनिवार्यता (एलओडीआर) का अनुपालन करे। हालांकि, नियामक की सलाह के बावजूद एनएचएआई ने 30 सितंबर, 2018 और 31 मार्च, 2019 को समाप्त छमाही के वित्तीय नतीजे समय पर जमा नहीं कराए। वित्तीय नतीजों को जमा करने में 19 दिन और 78 दिन की देरी की गई।
सेबी ने अपने आदेश में कहा कि एनएचएआई ने 2015-16 से 2018-19 के दौरान सात बार ऐसा किया। इन्हीं उल्लंघनों के मद्देनजर नियामक ने एनएचएआई पर सात लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।



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