सरकार का इंटरनेट कंपनियों को चीनी एप तत्काल बंद करने का निर्देश

Edited By PTI News Agency,Updated: 30 Jun, 2020 11:42 PM

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नयी दिल्ली, 30 जून (भाषा) सरकार ने मंगलवार को सभी इंटरनेट सेवा प्रदाता कंपनियों को प्रतिबंधित 59 चीनी मोबाइल एप पर तत्काल रोक लगाने के निर्देश जारी कर दिए। सूत्रों ने बताया कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के आपातकालीन उपबंध के तहत सरकार ने ये...

नयी दिल्ली, 30 जून (भाषा) सरकार ने मंगलवार को सभी इंटरनेट सेवा प्रदाता कंपनियों को प्रतिबंधित 59 चीनी मोबाइल एप पर तत्काल रोक लगाने के निर्देश जारी कर दिए। सूत्रों ने बताया कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के आपातकालीन उपबंध के तहत सरकार ने ये निर्देश जारी किए हैं।

दूरसंचार मंत्रालय के एक सूत्र ने पीटीआई-भाषा से कहा कि आदेश की दो सूची हैं। पहली सूची में 35 एप का नाम है और दूसरी सूची में 24 एप का नाम है।

उन्होंने कहा कि सभी इंटरनेट सेवाप्रदाताओं को पहले की घोषणा के अनुसार सभी 59 चीनी एप पर रोक लगाने के निर्देश अब जारी कर दिए गए हैं।

इंटरनेट कंपनियों को दूरसंचार विभाग के एक आदेश में कहा गया है कि 24 एप पर रोक के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के आपातकालीन उपबंध 69ए के तहत तत्काल रोक लगाने के निर्देश जारी कर दिए हैं।इसके अलावा 35 एप को बंद करने के निर्देश आज दिन में पहले ही जारी कर दिए गए थे।

इन सूची में वही नाम हैं जिन पर सरकार ने सोमवार को प्रतिबंध लगाया था। इनमें टिकटॉक, यूसी न्यूज, यूसी ब्राउजर, वीवा वीडियो, मी वीडियो कॉल, बिगो लाइव और वीचैट इत्यादि शामिल हैं।



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