Edited By PTI News Agency,Updated: 30 Jul, 2020 11:43 PM
नयी दिल्ली, 30 जुलाई (भाषा) दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने दंगा मामलों में पैरवी के लिए दिल्ली पुलिस के वकीलों के पैनल को खारिज करने के आप सरकार के फैसले को पलट दिया। एक आधिकारिक बयान में बृहस्पतिवार को इस बारे में बताया गया।
नयी दिल्ली, 30 जुलाई (भाषा) दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने दंगा मामलों में पैरवी के लिए दिल्ली पुलिस के वकीलों के पैनल को खारिज करने के आप सरकार के फैसले को पलट दिया। एक आधिकारिक बयान में बृहस्पतिवार को इस बारे में बताया गया।
सरकार ने कहा कि संविधान के मुताबिक वह उपराज्यपाल के आदेश को लागू करने के लिए बाध्य है ।
बयान में कहा गया कि उपराज्यपाल ने गृह विभाग को वकीलों के पैनल के संबंध में दिल्ली पुलिस के प्रस्ताव को मंजूरी देने का निर्देश दिया है।
हालांकि , उपराज्यपाल कार्यालय ने बयान पर प्रतिक्रिया नहीं दी है।
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अध्यक्षता में मंगलवार को दिल्ली मंत्रिमंडल ने दिल्ली पुलिस द्वारा प्रस्तावित वकीलों के पैनल को यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि इससे उत्तर-पूर्वी दिल्ली में दंगा संबंधी मामले की ‘पारदर्शी और निष्पक्ष’ सुनवाई में मदद नहीं मिलेगी ।
सरकार ने कहा कि बैजल ने संविधान के अनुच्छेद 239ए ए (चार) के तहत अपने विशेष अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए मंत्रिमंडल के फैसले को पलट दिया।
मंत्रिमंडल ने उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय में दंगा मामलों की चल रही सुनवाई में पैरवी के लिए वकीलों को नियुक्त करने के संबंध में दिल्ली पुलिस के प्रस्ताव को खारिज कर दिया था।
यह आर्टिकल पंजाब केसरी टीम द्वारा संपादित नहीं है, इसे एजेंसी फीड से ऑटो-अपलोड किया गया है।