पीएसीएल मामला: सेबी ने निवेशकों के लिये आवेदन की स्थिति जांचने, गलती ठीक करने की समयसीमा बढ़ाई

Edited By PTI News Agency,Updated: 31 Jul, 2020 11:05 PM

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नयी दिल्ली, 31 जुलाई (भाषा) बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने शुक्रवार को पीएसीएल लिमिटेड के निवेशकों के लिये पांच हजार रुपये तक के दावों के आवेदन की स्थिति की जांच करने और फॉर्म में गलतियों को सुधारने की समयसीमा को 31...

नयी दिल्ली, 31 जुलाई (भाषा) बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने शुक्रवार को पीएसीएल लिमिटेड के निवेशकों के लिये पांच हजार रुपये तक के दावों के आवेदन की स्थिति की जांच करने और फॉर्म में गलतियों को सुधारने की समयसीमा को 31 अक्टूबर तक बढ़ा दिया है।

इससे पहले यह समयसीमा 31 जुलाई को समाप्त हो रही थी।

सेबी ने एक बयान में कहा कि अब आवेदनों की स्थिति की जांच करने और गलतियों को सुधारने की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर, 2020 तक बढ़ा दी गयी है।

निवेशकों के लिये अपने दावे के आवेदन की स्थिति देखने का पोर्टल 24 जनवरी से चालू हो गया है।

पीएसीएल ने कृषि और रियल एस्टेट व्यवसायों के नाम पर लोगों से पैसा जुटाया था। सेबी ने पाया था कि कंपनी ने 18 वर्षों की अवधि में अवैध सामूहिक निवेश योजनाओं (सीआईएस) के माध्यम से 60 हजार करोड़ रुपये से अधिक का संग्रह किया।
पीएसीएल में पैसा लगाने वाले निवेशकों के रिफंड का प्रबंधन करने के लिये सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति आर एम लोढ़ा की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है।



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