पंजीकृत निेवेश सलाहकारों का प्रशासन, निरीक्षण कर सकती हैं एक्सचेंज की अनुषंगी : सेबी

Edited By PTI News Agency,Updated: 06 Aug, 2020 10:12 PM

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नयी दिल्ली, छह अगस्त (भाषा) पंजीकृत निवेश सलाहकारों की बढ़ती संख्या के बीच भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने कहा है कि शेयर बाजारों की पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगियां ऐसे परामर्शकों का प्रशासन तथा निरीक्षण कर सकती हैं।

नयी दिल्ली, छह अगस्त (भाषा) पंजीकृत निवेश सलाहकारों की बढ़ती संख्या के बीच भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने कहा है कि शेयर बाजारों की पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगियां ऐसे परामर्शकों का प्रशासन तथा निरीक्षण कर सकती हैं।
इसके अलावा नियामक ने शेयर एक्सचेंजों की अनुषंगियों को मान्यता तथा दायित्व तय करने के लिए मानदंड बनाया है।
सेबी ने बृहस्पतिवार को एक सर्कुलर में कहा, ‘‘पंजीकृत निवेश सलाहकारों की बढ़ती संख्या को देखते हुए शेयर बाजारों की अनुषंगियों को नियामक के पास पंजीकृत निवेश सलाहकारों के प्रशासन तथा निरीक्षण को मान्यता देने का फैसला किया गया है। निवेश सलाहकार नियमन के तहत सेबी किसी निकाय या निकाय कॉरपोरेट को उनके नियमन के उद्देश्य से मान्यता दे सकता है।
इसके अलावा सेबी ऐसे किसी निकाय को मान्यता देते हुए कुछ नियम और शर्तों के साथ निवेश सलाहकारों के प्रशासन ओर निरीक्षण का अधिकार दे सकता है।
भाषा अजय


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