Edited By PTI News Agency,Updated: 12 Aug, 2020 10:34 PM
नयी दिल्ली, 12 अगस्त (भाषा) स्टॉक एक्सचेंज बीएसई ने कहा कि उसके क्लीयरिंग कॉर्पोरेशन ने 31 अक्टूबर तक बादाम के लिए वेयरहाउस भंडारण और आकलन शुल्क माफ करने का फैसला किया है।
नयी दिल्ली, 12 अगस्त (भाषा) स्टॉक एक्सचेंज बीएसई ने कहा कि उसके क्लीयरिंग कॉर्पोरेशन ने 31 अक्टूबर तक बादाम के लिए वेयरहाउस भंडारण और आकलन शुल्क माफ करने का फैसला किया है।
बीएसई ने एक परिपत्र में कहा कि भारतीय क्लीयरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड (आईसीसीएल) द्वारा मान्यता प्राप्त कोल्ड स्टोरेज में भंडार किए गए पहले 250 टन बादाम के नए भंडार के लिए यह छूट लागू है।
एक्सचेंज ने बादाम के वायदा अनुबंध को जून में पूंजी बाजार नियामक, सेबी से अनुमोदन प्राप्त करने के बाद शुरू किया। यह बादाम में व्यापार के लिए दुनिया का एकमात्र व्युत्पन्न अनुबंध है।
बीएससी ने कहा कि यह छूट, खारिज किये गये और उपभोग की तय अंतिम समय सीमा के (एफईडी) वाले माल के लागू नहीं होगी।
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