सुप्रीम कोर्ट ने संजय चंद्रा की जमानत याचिका खारिज की, 17 अगस्त को सरेंडर करने का निर्देश

Edited By rajesh kumar,Updated: 15 Aug, 2020 12:13 PM

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उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को यूनिटेक लि. के प्रवर्तक संजय चंद्रा की जमानत याचिका खारिज कर दी। चंद्रा को पिछले महीने मानवीय आधार पर 30 दिन के लिए अंतरिम जमानत दी गई थी क्योंकि उनके माता-पिता दोनों कोविड-19 संक्रमित हो गए थे।

नई दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को यूनिटेक लि. के प्रवर्तक संजय चंद्रा की जमानत याचिका खारिज कर दी। चंद्रा को पिछले महीने मानवीय आधार पर 30 दिन के लिए अंतरिम जमानत दी गई थी क्योंकि उनके माता-पिता दोनों कोविड-19 संक्रमित हो गए थे।

न्यायालय ने चंद्रा को 17 अगस्त को अपने को आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया है। इसके अलावा शीर्ष अदालत ने चंद्रा के भाई अजय चंद्रा की जमानत अर्जी को भी खारिज कर दिया। वह अगस्त, 2017 से जेल में हैं। दोनों पर घर कंपनी की योजनाओं में खरीदारों के पैसे की गड़बड़ी करने का आरोप है।

न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति एम आर शाह की पीठ ने कहा, ‘अभी की स्थिति में हमारा स्पष्ट विचार है कि चूंकि 30 अक्टूबर, 2017 के आदेश का अनुपालन नहीं किया गया है, ऐसे में इस अदालत द्वारा दोनों याचिकाकर्ताओं संजय और अजय चंद्रा की हिरासत से रिहाई का आदेश देने का सवाल नहीं बनता है।’


 

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