सेबी ने भेदिया कारोबार रोधी प्रावधानों के उल्लंघन को लेकर बायोकॉन के कर्मचारी पर जुर्माना लगाया

Edited By PTI News Agency,Updated: 29 Oct, 2020 05:16 PM

pti state story

नयी दिल्ली, 29 अक्टूबर (भाषा) बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने बायोकॉन लिमिटेड के एक कर्मचारी पर कंपनी के शेयरों में लेनदेन करते समय भेदिया कारोबार निवारक नियमों का उल्लंघन करने के लिये जुर्माना लगाया है।

नयी दिल्ली, 29 अक्टूबर (भाषा) बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने बायोकॉन लिमिटेड के एक कर्मचारी पर कंपनी के शेयरों में लेनदेन करते समय भेदिया कारोबार निवारक नियमों का उल्लंघन करने के लिये जुर्माना लगाया है।

सेबी ने एक आदेश में कहा कि बायोकॉन के कर्मचारी पी रविशंकर के ऊपर तीन लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। यह जुर्माना भेदिया कारोबार रोकथाम (पीआईटी) के प्रावधानों का उल्लंघन करने को लेकर लगाया गया है।

नियामक ने बताया कि उसने रविशंकर के एक लेन-देन को लेकर 31 अगस्त 2018 से एक अक्टूबर 2018 के बीच जांच की। जांच के समय रविशंकर बायोकॉन के परियोजना विभाग में महाप्रबंधक थे।

जांच में पता चला कि रविशंकर के पास कंपनी के 19,500 शेयर थे। उन्हें ये शेयर कर्मचारी शेयर विकल्प योजना (ईएसओपी) के तहत प्राप्त हुए थे। उन्होंने इनमें से पांच हजार शेयरों को सितंबर 2018 में अनुपालन अधिकारी की मंजूरी प्राप्त किये बिना बेच दिया।

सेबी ने बुधवार को जारी आदेश में कहा कि कर्मचारी ने कंपनी के अनुपालन अधिकारी से इन शेयरों की बिक्री के लिये मंजूरी प्राप्त नहीं कर पीआईटी प्रावधानों का उल्लंघन किया है।

नियामक ने कहा कि रविशंकर के चार लेन-देन 10 लाख रुपये से अधिक के थे। ऐसे लेन-देन की जानकारी दो दिन के भीतर देने की जरूरत होती है, लेकिन उन्होंने यह जानकारी दी करीब एक साल की देरी से दी।



यह आर्टिकल पंजाब केसरी टीम द्वारा संपादित नहीं है, इसे एजेंसी फीड से ऑटो-अपलोड किया गया है।

Related Story

IPL
Chennai Super Kings

176/4

18.4

Royal Challengers Bangalore

173/6

20.0

Chennai Super Kings win by 6 wickets

RR 9.57
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!