नयी दिल्ली, एक दिसंबर (भाषा) भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) ने विलय के सौदे के लिये मंजूरी मांगते समय निकायों के लिये कुछ गैर-प्रतिस्पर्धी प्रावधानों से संबंधित आवश्यकताओं को समाप्त कर दिया।
नयी दिल्ली, एक दिसंबर (भाषा) भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) ने विलय के सौदे के लिये मंजूरी मांगते समय निकायों के लिये कुछ गैर-प्रतिस्पर्धी प्रावधानों से संबंधित आवश्यकताओं को समाप्त कर दिया।
तय सीमा से इतर के विलय सौदों के लिये सीसीआई की मंजूरी की आवश्यकता होती है। इसका उद्देश्य बाजार में प्रतिस्पर्धा रोधी प्रचलनों पर लगाम लगाना है।
नियामक ने मंगलवार को कहा कि उसने खुलासा करने संबंधी कुछ प्रावधानों को समाप्त करने का निर्णय लिया है। इस संबंध में नियमनों में संशोधन भी किया गया है।
सीसीआई ने एक बयान में कहा कि यह निर्णय विभिन्न संबंधित पक्षों के साथ परामर्श तथा मौजूदा प्रावधानों की पर्याप्त समीक्षा करने के बाद लिया गया है।
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