Edited By PTI News Agency,Updated: 20 Dec, 2020 06:26 PM
नयी दिल्ली , 20 दिसंबर (भाषा) सरकार ने कंपनियों को ऑडिटर रपट सार्वजनिक करने संबंधी एक नए आदेश का अनुपालन करने के लिए एक साल का समय और देने का निर्णय किया है।
नयी दिल्ली , 20 दिसंबर (भाषा) सरकार ने कंपनियों को ऑडिटर रपट सार्वजनिक करने संबंधी एक नए आदेश का अनुपालन करने के लिए एक साल का समय और देने का निर्णय किया है।
कोविड-19 के कारण पैदा समस्याओं को देखते हुए कंपनियों के लिए 2020 के (ऑडिटर की रपट) संबंधी आदेश (सीएआरओ) के अनुपान को एक साल के लिए टाला है। इस आदेश में रपट प्रकाशित करने के प्रावधान पहले से कड़े हैं।
कंपनी मामलों के मंत्रालय की एक ताजा अधिसूचना के अनुसार यह आदेश अब एक अप्रैल 2021 या उसके बाद शुरू होने वाले वित्त वर्ष से प्रभावी होगा।
एलएलपी फर्म एस आर बाटलीबॉय एंड कंपनी के पार्टनर संजीव सिंघल ने कहा कि सीएआरओ को एक साल के लिए टालने का फैसला राहत देने वाला है। पहले इसे एक अप्रैल 2020 यह उसके बाद की तिथि से प्रभावी वित्त वर्ष से ही लागू करने का आदेश था।
इस नये आदेश के तहत कंपनियों के लिए ऑडिट संबंधी सूचनाओं के प्रकाशन के नियम अधिक कठोर किए गए है।
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