Edited By PTI News Agency,Updated: 15 Jan, 2021 10:44 PM
नयी दिल्ली, 15 जनवरी (भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग (सीईआरसी) से उसके उन नियामों को चुनौती देने वाली याचिका पर जवाब मांगा, जिनके तहत बिजली एक्सचेंज के गठन की अनुमति दी गयी है।
नयी दिल्ली, 15 जनवरी (भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग (सीईआरसी) से उसके उन नियामों को चुनौती देने वाली याचिका पर जवाब मांगा, जिनके तहत बिजली एक्सचेंज के गठन की अनुमति दी गयी है।
मुख्य न्यायाधीश डी एन पटेल और न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की पीठ ने भारतीय स्वतंत्र बिजली उत्पादक संघ की याचिका पर सीईआरसी और तीन बिजली एक्सचेंजों को नोटिस जारी किया।
संघ की वकील राजशेखर राव और नीहा नागपाल ने कहा कि बिजली एक्सचेंज का गठन विद्युत अधिनियम 2003, राष्ट्रीय विद्युत नीति 2005 और राष्ट्रीय शुल्क नीति 2005 के प्रावधानों के विपरीत है।
याचिका में दावा किया गया कि बिजली एक्सचेंज के गठन से अधिनियम के तहत अधिकृत और वैध लाइसेंसधारियों के हितों को नुकसान पहुंच रहा है।
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