‘आईपी एड्रेस’ बंद किये जाने के खिलाफ अमेरिकी कंपनी ने उच्च न्यायालय में दायर की याचिका

Edited By PTI News Agency,Updated: 18 Jan, 2021 11:56 PM

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नयी दिल्ली, 18 जनवरी (भाषा) मोबाइल एवं वेब पुश नोटिफिकेशन जैसी सेवाएं देने वाली अमेरिकी कंपनी वन सिग्नल इंक ने बिना कारण बताये या पक्ष रखने का मौका दिये बिना आईपी एड्रेस ब्लॉक किये जाने के खिलाफ दिल्ली उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की है,...

नयी दिल्ली, 18 जनवरी (भाषा) मोबाइल एवं वेब पुश नोटिफिकेशन जैसी सेवाएं देने वाली अमेरिकी कंपनी वन सिग्नल इंक ने बिना कारण बताये या पक्ष रखने का मौका दिये बिना आईपी एड्रेस ब्लॉक किये जाने के खिलाफ दिल्ली उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की है, जो सोमवार को सुनवाई के लिये सामने आई।

हालांकि, न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह ने मामले को 11 फरवरी की सुनवाई के लिये सूचीबद्ध करने का निर्देश दे दिया।

केंद्र सरकार के वकील ने कंपनी की याचिका पर कहा कि वह इसमें कंपनी द्वारा उठाये गये मुद्दों पर निर्देश मांगेंगे।

कंपनी ने इस याचिका में इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी और संचार मंत्रालयों को पक्ष बनाया है।

कंपनी ने अधिवक्ता विजय पाल डालमिया, रजत जैन और आदित्य धर के माध्यम से दायर याचिका में कहा है कि आईपी एड्रेस ब्लॉक किये जाने से कंपनी को व्यापार और आय का नुकसान हुआ है। इससे कंपनी के ग्राहकों को उसकी सेवाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है।
याचिका में कहा गया है कि उसके आईपी पते को बंद कर दिये जाने से भारत में उसके देश के वयवसाय करने के अधिकार का उल्लंघन हुआ है जिससे कि उसके और दूसरों के बीच में असमानता पैदा हुई है।
याचिका में कहा गया है कि उसके मौजूदा आईपी पते को बंद किये जाने के संबंध में उसे अब तक न तो कोई नोटिस प्राप्त हुआ और न ही सूचना प्राप्त हुई है।


यह आर्टिकल पंजाब केसरी टीम द्वारा संपादित नहीं है, इसे एजेंसी फीड से ऑटो-अपलोड किया गया है।

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