इरडा ने स्वास्थ्य, साधारण बीमा कंपनियों से अप्रैल से मानक दुर्घटना उत्पाद पेश करने को कहा

Edited By PTI News Agency,Updated: 27 Feb, 2021 02:36 PM

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नयी दिल्ली, 26 फरवरी (भाषा) बीमा नियामक इरडा ने साधारण और स्वास्थ्य बीमा कंपनियों से अपने ग्राहकों को व्यक्तिगत दुर्घटना के मानक और सरल उत्पाद उपलब्ध कराने को कहा है।

नयी दिल्ली, 26 फरवरी (भाषा) बीमा नियामक इरडा ने साधारण और स्वास्थ्य बीमा कंपनियों से अपने ग्राहकों को व्यक्तिगत दुर्घटना के मानक और सरल उत्पाद उपलब्ध कराने को कहा है।

बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण (इरडा) ने कहा कि बाजार में विभिन्न प्रकार के व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा उत्पाद हैं। प्रत्येक उत्पाद की अपनी विशेषताएं और खासियत हैं। ऐसे में जो व्यक्ति पॉलिसी लेना चाहता है, उसे उपयुक्त उत्पाद चुनने में चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है।

इरडा ने कहा कि उसने मानक दुर्घटना कवर को लेकर बीमा कंपनियों के लिये दिशानिर्देश जारी किया है।
नियामक ने कहा, ‘‘पूरे उद्योगों में साझा कवरेज और एक जैसी पॉलिसी के लक्ष्य को लेकर प्राधिकरण ने सभी साधारण और स्वास्थ्य बीमा कंपनियों के लिये यह अनिवार्य किया है कि वे व्यक्तिगत दुर्घटना उत्पाद को लेकर मानक उत्पाद पेश करेंगे।’’
इरडा के अनुसार उत्पाद का नाम सरल सुरक्षा बीमा होना चाहिए। उसके बाद उसमें संबंधित बीमा कंपनी का नाम हो। इसके अलावा किसी भी दस्तावेज में कोई अन्य नाम नहीं होना चाहिए।
साधारण और स्वास्थ्य बीमा कंपनियां इन उत्पादों की पेशकश एक अप्रैल, 2021 से करेंगी।

इरडा ने कहा कि उत्पाद में न्यूनतम 2.5 लाख रुपये और अधिकतम 1.0 करोड़ रुपये का बीमा कवर होना चाहिए। बीमा कवर 50,000 रुपये के गुणक में होगा।

बीमा कंपनियां इससे भी कम या ज्यादा का दुर्घटना बीमा कवर दे सकती हैं, पर उसका नाम वही रहेगा।



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