आईबीबीआई ने पूर्व-निर्धारित दिवाला समाधान प्रक्रिया के नियमन अधिसूचित किए

Edited By PTI News Agency,Updated: 10 Apr, 2021 12:34 PM

pti state story

नयी दिल्ली, नौ अप्रैल (भाषा) भारतीय दिवाला एवं ऋणशोधन अक्षमता बोर्ड (आईबीबीआई) ने पूर्व-निर्धारित (प्री-पैक) दिवाला समाधान प्रक्रिया के नियमनों को अधिसूचित कर दिया है। दबाव वाले सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उपक्रमों (एमएसएमई) के समाधान को ये नियमन...

नयी दिल्ली, नौ अप्रैल (भाषा) भारतीय दिवाला एवं ऋणशोधन अक्षमता बोर्ड (आईबीबीआई) ने पूर्व-निर्धारित (प्री-पैक) दिवाला समाधान प्रक्रिया के नियमनों को अधिसूचित कर दिया है। दबाव वाले सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उपक्रमों (एमएसएमई) के समाधान को ये नियमन लगाए गए हैं।
सरकार ने चार अप्रैल को एक अध्यादेश के जरिये दिवाला एवं ऋणशोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी) में संशोधन किया था। इसके तहत एमएसएमई क्षेत्र के लिए पूर्व-निर्धारित समाधान प्रक्रिया पेश की गई है। कोरोना वायरस महामारी की वजह से एमएसएमई क्षेत्र बुरी तरह प्रभावित हुआ है।
एक आधिकारिक बयान के अनुसार, आईबीबीआई ने शुक्रवार को प्री-पैक समाधान प्रक्रिया के नियमनों को अधिसूचित कर दिया।
इन नियमनों के तहत यह बताया गया है कि पूर्व-निर्धारित समाधान प्रक्रिया के तहत अंशधारकों को किस तरीके से इसे पूरा करना है। इसके अलावा इसमें विभिन्न अन्य पहलुओं मसलन पात्रता मानदंड के बारे में भी बताया गया है, जिसके जरिये समाधान पेशेवर को काम करना है।
कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय ने बुधवार को कहा था कि आईबीसी में संशोधन का मकसद एमएसएमई के रूप में वर्गीकृत कॉरपोरेट लोगों के लिए एक दक्ष वैकल्पिक समाधान रूपरेखा पेश करना है। इससे समाधान की प्रक्रिया तेज और लागत दक्ष हो सकेगी। साथ ही सभी अंशधारकों के लिए अधिकतम मूल्य सुनिश्चित किया जा सकेगा।


यह आर्टिकल पंजाब केसरी टीम द्वारा संपादित नहीं है, इसे एजेंसी फीड से ऑटो-अपलोड किया गया है।

Related Story

IPL
Chennai Super Kings

176/4

18.4

Royal Challengers Bangalore

173/6

20.0

Chennai Super Kings win by 6 wickets

RR 9.57
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!