Edited By PTI News Agency,Updated: 12 Apr, 2021 11:47 PM
नयी दिल्ली, 12 अप्रैल (भाषा) बीमा नियामक इरडा ने साधारण बीमा कंपनी फ्यूचर जनरली इंडिया इंश्योरेंस पर पॉलिसीधारकों के हितों की रक्षा से जुड़े नियमों के उल्लंघन तथा प्राधिकरण से मंजूरी लिये बिना पॉलिसी की बिक्री को लेकर 17 लाख रुपये का जुर्माना...
नयी दिल्ली, 12 अप्रैल (भाषा) बीमा नियामक इरडा ने साधारण बीमा कंपनी फ्यूचर जनरली इंडिया इंश्योरेंस पर पॉलिसीधारकों के हितों की रक्षा से जुड़े नियमों के उल्लंघन तथा प्राधिकरण से मंजूरी लिये बिना पॉलिसी की बिक्री को लेकर 17 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।
बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण (इरडा) ने यह जुर्माना 15 से 25 जनवरी, 2018 को औचक जांच तथा बीमा कंपनी के नवंबर 2020 में मिले जवाब एवं उसका पक्ष सुनने के बाद लगाया।
इरडा ने सोमवार को एक परिपत्र में कहा कि जांच रिपोर्ट में बीमा कानून नियम, दिशानिर्देश और समय-समय पर जारी परिपत्रों के उल्लंघन की बात सामने आयी।
कंपनी ने प्राधिकरण की मंजूरी के बिना ‘अतिरिक्त कवर’ वाली पॉलिसी बेची। साथ ही उसने पॉलिसीधारकों के हितों से जुड़े नियमों का भी उललंघन किया।
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