Edited By PTI News Agency,Updated: 05 May, 2021 10:23 PM
नयी दिल्ली, पांच मई (भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय ने रेलीगेयर फिनवेस्ट लिमिटेड (आरएफएल) से 2,397 करोड़ रुपए की कथित हेरफेर के मामले में रेलीगेयर इंटरप्राइजेज लिमिटेड (आरईएल) के पूर्व सीईओ मनिंदर सिंह को जमानत दे दी।
नयी दिल्ली, पांच मई (भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय ने रेलीगेयर फिनवेस्ट लिमिटेड (आरएफएल) से 2,397 करोड़ रुपए की कथित हेरफेर के मामले में रेलीगेयर इंटरप्राइजेज लिमिटेड (आरईएल) के पूर्व सीईओ मनिंदर सिंह को जमानत दे दी।
न्यायमूर्ति योगेश खन्ना ने बुधवार को आरोपी की जमानत की अर्जी एक लाख रुपए के निजी मुचलके और एक लाख रुपए के जमानतदार के साथ मंजूर कर ली। साथ साथ उन पर कुछ प्रतिबंध भी लागू किए गए।
अदालत ने आरोपी को उसकी मंजूरी के बिना राष्ट्रीय राजधानी से बाहर न जाने और आरईएल, आरएफएल या रेलीगेयर समूह की किसी भी कंपनी के किसी भी कर्मचारी से कोई संपर्क न करने का निर्देश दिया।
मामले में मनिंदर को 27 अक्तूबर, 2020 को गिरफ्तार किया गया था।
इससे पहले मामले में फोर्टिस हेल्थकेयर के प्रोमोटर मलविंदर मोहन सिंह एवं उनके भाई शिविंदर मोहन सिंह, आरईएल के पूर्व सीएमडी सुनील गोधवानी और आरएफएल के पूर्व सीईओ कवि अरोड़ा को 2019 में गिरफ्तार किया गया था।
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