Edited By PTI News Agency,Updated: 10 May, 2021 10:33 PM
नयी दिल्ली, 10 मई (भाषा) सरकार ने चिप आयात निगरानी प्रणाली (चिम्स) के तहत इलेक्ट्रॉनिक इंटीग्रेटेड सर्किट के आयात के लिए पंजीकरण करना अनिवार्य कर दिया है। इस फैसले से इस तरह के सामानों के आयात में कमी आ सकती है और उनका स्थानीय विनिर्माण बढ़...
नयी दिल्ली, 10 मई (भाषा) सरकार ने चिप आयात निगरानी प्रणाली (चिम्स) के तहत इलेक्ट्रॉनिक इंटीग्रेटेड सर्किट के आयात के लिए पंजीकरण करना अनिवार्य कर दिया है। इस फैसले से इस तरह के सामानों के आयात में कमी आ सकती है और उनका स्थानीय विनिर्माण बढ़ सकता है।
विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) की एक अधिसूचना के अनुसार आयात निगरानी प्रणाली के तहत आयातकों को इन उत्पादों की आने वाली खेप के लिए एक ऑनलाइन प्रणाली में अग्रिम सूचना डालनी होगी और एक निर्दिष्ट शुल्क देकर स्वचालित पंजीकरण हासिल करना होगा।
डीजीएफटी वाणिज्य मंत्रालय के तहत काम करने वाली इकाई है जो आयात और निर्यात के मामले देखती है।
सरकार ने सोमवार को बताया कि आयातक आयात की खेप आने की प्रत्याशित तारीख के 60 दिन के भीतर पंजीकरण करा सकते हैं और खेप के आने की तारीख तक आवेदन दे सकते हैं।
अधिसूचना के अनुसार, "सूचीबद्ध किए गए सामानों की आयात नीति इस साल एक अगस्त से चिम्स के अधीन होगी।" इन चीजों में इलेक्ट्रॉनिक इंटीग्रेटेड सर्किट - प्रोसेसर एवं कंट्रोलर; इलेक्ट्रॉनिक इंटीग्रेटेड सर्किट - मेमोरी; और इलेक्ट्रॉनिक इंटीग्रेटेड सर्किट - एम्प्लीफायर शामिल हैं।
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