Edited By PTI News Agency,Updated: 22 Jul, 2021 01:14 PM
नयी दिल्ली, 22 जुलाई (भाषा) लोकसभा में बृहस्पतिवार को विपक्षी सदस्यों के शोर-शराबे के बीच पोत परिवहन मंत्री सर्वानंद सोनोवाल ने अंतर्देशीय जलयान विधेयक, 2021 पेश किया जिसमें नदियों में जहाजों की सुरक्षा, पंजीकरण एवं सुगम परिचालन सुनिश्चित...
नयी दिल्ली, 22 जुलाई (भाषा) लोकसभा में बृहस्पतिवार को विपक्षी सदस्यों के शोर-शराबे के बीच पोत परिवहन मंत्री सर्वानंद सोनोवाल ने अंतर्देशीय जलयान विधेयक, 2021 पेश किया जिसमें नदियों में जहाजों की सुरक्षा, पंजीकरण एवं सुगम परिचालन सुनिश्चित करने का प्रावधान किया गया है।
विधेयक पेश करते हुए सोनोवाल ने कहा कि जहाजों की सुरक्षा, पंजीकरण एवं सुगम परिचालन के उद्देश्य से यह विधेयक लाया गया है। इससे प्रदूषण नियंत्रण में भी मदद मिलेगी।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पिछले महीने इस विधेयक को मंजूरी दी थी।
सरकार ने कहा था कि नदी में परिचालन करने वाले जहाजों का पंजीकरण एवं परिचालन संबंधी व्यवस्था अभी भारतीय जहाज अधिनियम के दायरे में आती है। यह कानून 1917 में बनाया गया था और काफी पुराना हो गया है।
सरकार ने कहा था कि उस समय सभी राज्यों के अपने-अपने नियमन थे। एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने के लिए मंजूरी लेनी पड़ती थी और इससे समस्या पैदा होती थी। ऐसे में जहाजों की सुरक्षा, पंजीकरण एवं सुगम परिचालन के उद्देश्य से यह विधेयक लाया गया है।
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