सेबी ने पोर्टफोलियो प्रबंधकों के वितरकों, कर्मचारियों के लिए प्रमाणन की जरूरत को अधिसूचित किया

Edited By PTI News Agency,Updated: 12 Sep, 2021 11:46 AM

pti state story

नयी दिल्ली, 12 सितंबर (भाषा) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने पोर्टफोलियो प्रबंधकों (पीएमएस) के लिए वितरक या कर्मचारी के रूप में काम कर रहे लोगों के लिए प्रमाणन की जरूरत को अधिसूचित कर दिया है।

नयी दिल्ली, 12 सितंबर (भाषा) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने पोर्टफोलियो प्रबंधकों (पीएमएस) के लिए वितरक या कर्मचारी के रूप में काम कर रहे लोगों के लिए प्रमाणन की जरूरत को अधिसूचित कर दिया है।
सेबी की ओर से सात सितंबर को जारी दो अलग-अलग अधिसूचनाओं के अनुसार इन लोगों को राष्ट्रीय प्रतिभूति बाजार संस्थान (एनआईएसएम) से प्रमाणन हासिल करने की जरूरत होगी।
नियामक ने कहा कि पोर्टफोलियो प्रबंधकों के लिए वितरक के रूप में काम कर रहे लोगों तथा उनके लिए प्रमुख अधिकारी के रूप में काम करने वालों या कर्मचारियों को परीक्षा पास करने के बाद एनआईएसएम से प्रमाणन प्राप्त करने की जरूरत होगी।
पोर्टफोलियो प्रबंधकों को यह सुनिश्चित करना होगा सात सितंबर, 2021 तक उनसे जुड़े व्यक्ति जो पोर्टफोलियो प्रबंधन सेवाओं के लिए वितरक के रूप में काम कर रहे हैं या प्रमुख अधिकारी जिनके पास कोष प्रबंधन को लेकर निर्णय लेने का अधिकार है, वे दो साल का प्रमाणन हासिल करें।
सेबी ने कहा कि पोर्टफोलियो प्रबंधकों द्वारा सात सितंबर, 2021 के बाद यदि किसी व्यक्ति को काम पर रखा गया है, तो उन्हें इस कार्य से जुड़ने की तिथि से एक साल के अंदर प्रमाणन हासिल करना होगा।
हालांकि, ऐसे व्यक्ति जो पीएमएस के वितरक हैं और उनके पास एएमएफआई पंजीकरण नंबर (एआरएन) या एनआईएसएम का प्रमाणन है, उन्हें इस तरह का प्रमाणन हासिल करने की जरूरत नहीं होगी।
इससे पहले मार्च में सेबी ने पोर्टफोलियो प्रबंधकों की योग्यता से संबंधित नए नियमन जारी किए थे।


यह आर्टिकल पंजाब केसरी टीम द्वारा संपादित नहीं है, इसे एजेंसी फीड से ऑटो-अपलोड किया गया है।

Related Story

India

397/4

50.0

New Zealand

327/10

48.5

India win by 70 runs

RR 7.94
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!