रिजर्व बैंक ने मल्कापुर शहरी सहकारी बैंक पर ‘अंकुश’ लगाए, निकासी की सीमा 10,000 रुपये तय

Edited By PTI News Agency,Updated: 25 Nov, 2021 12:42 AM

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नयी दिल्ली, 24 नवंबर (भाषा) भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने महाराष्ट्र स्थित मल्कापुर शहरी सहकारी बैंक की वित्तीय स्थिति खराब होने से उस पर निकासी सीमा समेत कई पाबंदियां लगा दी हैं।

नयी दिल्ली, 24 नवंबर (भाषा) भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने महाराष्ट्र स्थित मल्कापुर शहरी सहकारी बैंक की वित्तीय स्थिति खराब होने से उस पर निकासी सीमा समेत कई पाबंदियां लगा दी हैं।

रिजर्व बैंक ने बुधवार को एक बयान में कहा कि अब मल्कापुर शहरी सहकारी बैंक के ग्राहक अपने सभी खातों से सिर्फ 10,000 रुपये की ही निकासी कर सकते हैं।
इसके अलावा केंद्रीय बैंक की पूर्व-अनुमति के बगैर मल्कापुर शहरी सहकारी बैंक न तो किसी कर्ज का नवीनीकरण करेगा और न ही किसी तरह का निवेश या भुगतान कर सकता है।
केंद्रीय बैंक ने कहा कि इस सहकारी बैंक पर लगाई गई ये पाबंदियां बुधवार शाम से अगले छह महीनों तक प्रभावी रहेंगी।
हालांकि, उसने यह साफ कहा है कि ये पाबंदियां लगाने का मतलब यह नहीं है कि मल्कापुर सहकारी बैंक को बैंकिंग गतिविधियों से रोका गया है। रिजर्व बैंक के मुताबिक, यह सहकारी बैंक अपनी वित्तीय स्थिति में सुधार होने तक कुछ बंदिशों के साथ बैंकिंग कामकाज करता रहेगा।



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