पीएसीएल के खिलाफ धन शोधन मामले में ईडी ने 187 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति कुर्क की

Edited By PTI News Agency,Updated: 20 May, 2022 06:52 PM

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नयी दिल्ली, 20 मई (भाषा) प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शुक्रवार को कहा कि पीएसीएल नाम की एक कंपनी के खिलाफ जांच के सिलसिले में धन शोधन रोधी कानून के तहत 187 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति कुर्क की गई है। पीएसीएल पर आरोप है कि उसने देश के विभिन्न...

नयी दिल्ली, 20 मई (भाषा) प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शुक्रवार को कहा कि पीएसीएल नाम की एक कंपनी के खिलाफ जांच के सिलसिले में धन शोधन रोधी कानून के तहत 187 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति कुर्क की गई है। पीएसीएल पर आरोप है कि उसने देश के विभिन्न हिस्सों में भूखंड का वादा कर निवेशकों को ठगा है।


एजेंसी ने एक बयान में कहा कि संघीय एजेंसी ने पीएसीएल और अन्य के खिलाफ मामले में धन शोधन (निवारण) अधिनियम (पीएमएलए) के तहत कुल 3,39,984.2 वर्ग मीटर (सरकारी दर के मुताबिक कीमत 185 करोड़ रुपये) और 7,51,78,480 रुपये के बैंक जमा को कुर्क करने के प्रारंभिक आदेश जारी किए हैं। उसने बताया कि यह बैंक जमा डीडीपीएल ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड (डीडीपीएल), यूनिकॉर्न इंफ्राप्रोजेक्ट्स और एस्टेट्स प्राइवेट लिमिटेड (यूनिकॉर्न) और ब्राइटव्यू प्रोजेक्ट्स और एस्टेट्स प्राइवेट लिमिटेड के हैं।


प्रवर्तन निदेशालय ने कहा कि पीएसीएल इंडिया लिमिटेड (पीएसीएल) ने देश के विभिन्न हिस्सों में कई योजनाओं के तहत भूखंडों के आवंटन या योजना के तहत आवंटित भूखंड के बदले में भूमि के अपने अपेक्षित अनुमानित मूल्य को परिपक्वता पर वापस लेने का विकल्प देकर जनता से धन एकत्र किया।


एजेंसी ने कहा, “पीएसीएल अपने एजेंटों और स्थानीय कार्यालय के माध्यम से देश में अचल संपत्ति और कृषि भूमि की बिक्री का व्यवसाय कर रही थी। कंपनी को जमीन की खरीद के लिए आसान इक्विटी बनाने और बाद में जमीन की कीमतों की वृद्धि पर लाभ लेने से दोहरा फायदा मिला।” उसने कहा, “पीएसीएल ने पूरे भारत में निवेशकों से कई करोड़ रुपए की राशि एकत्र की थी।”

एजेंसी ने कहा कि पीएसीएल के निदेशकों ने निवेशकों से प्राप्त राशि को “बेईमानी से निकाल लिया” और विभिन्न संस्थाओं में निवेश करके व्यक्तिगत लाभ के लिए इसका इस्तेमाल किया।


यह आर्टिकल पंजाब केसरी टीम द्वारा संपादित नहीं है, इसे एजेंसी फीड से ऑटो-अपलोड किया गया है।

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