बिड़ला कॉटसिन जीडीआर मामला: सेबी ने यशोवर्धन बिड़ला समेत चार लोगों पर लगाया जुर्माना

Edited By PTI News Agency,Updated: 25 May, 2022 09:45 PM

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नयी दिल्ली, 25 मई (भाषा) भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सेबी) ने बिरला कॉटसिन (इंडिया) लिमिटेड द्वारा जारी ‘ग्लोबल डिपोजिटरी रिसीट’ (जीडीआर) में अनियमितताओं से संबंधित मामले में यशोवर्धन बिड़ला समेत चार लोगों पर 50 लाख रुपये का जुर्माना...

नयी दिल्ली, 25 मई (भाषा) भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सेबी) ने बिरला कॉटसिन (इंडिया) लिमिटेड द्वारा जारी ‘ग्लोबल डिपोजिटरी रिसीट’ (जीडीआर) में अनियमितताओं से संबंधित मामले में यशोवर्धन बिड़ला समेत चार लोगों पर 50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।
सेबी ने बुधवार को अपने आदेश में कहा कि पीवीआर मूर्ति पर 20 लाख रुपये, यशोवर्धन बिड़ला, वाईपी त्रिवेदी और मोहनदास अडिगे पर 10-10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। उन्हें 45 दिनों के भीतर जुर्माना भरने के लिए कहा गया है।
जीडीआर जारी करने की पूरी प्रक्रिया के दौरान ये चार व्यक्ति बिड़ला कॉटसिन (इंडिया) लिमिटेड (बीसीआईएल) के निदेशक मंडल में थे। साथ ही वे बीसीआईएल की धोखाधड़ी वाली योजना का हिस्सा थे।

सेबी की तरफ से यह आदेश फरवरी से अप्रैल 2010 की अवधि के दौरान बीसीआईएल द्वारा जीडीआर मामले में कथित अनियमितताओं की जांच के बाद आया है।


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