Edited By PTI News Agency,Updated: 25 May, 2022 10:27 PM
नयी दिल्ली, 25 मई (भाषा) वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने बुधवार को कागज आयात निगरानी प्रणाली (पीआईएमएस) के तहत आयात पंजीकरण अनिवार्य कर दिया। इसमें 201 प्रकार के कागज और टिशू पेपर समेत ‘पेपर बोर्ड’ शामिल हैं।
नयी दिल्ली, 25 मई (भाषा) वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने बुधवार को कागज आयात निगरानी प्रणाली (पीआईएमएस) के तहत आयात पंजीकरण अनिवार्य कर दिया। इसमें 201 प्रकार के कागज और टिशू पेपर समेत ‘पेपर बोर्ड’ शामिल हैं।
मंत्रालय ने कागज आयात निगरानी प्रणाली शुरू की है। इसके तहत आयातकों को इन कागज के आयात के बारे में पहले से ‘ऑनलाइन’ जानकारी देनी होगी और पंजीकरण संख्या लेनी होगी।
विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक अधिसूचना में कहा कि अध्याय 48 के तहत कुछ वस्तुओं के मामले में आयात नीति संशोधित की गयी है। इसके तहत पीआईएमएस के अंतर्गत पंजीकरण कराना अनिवार्य किया गया है।
इसमें कहा गया है कि आयातक आयात खेप आने की संभावित तिथि से पांच दिन पहले पंजीकरण के लिए आवेदन कर सकते हैं।
स्वचालित पंजीकरण संख्या 75 दिनों तक वैध रहेगी।
पीआईएमएस एक अक्टूबर, 2022 से प्रभावी होगी।
यह आर्टिकल पंजाब केसरी टीम द्वारा संपादित नहीं है, इसे एजेंसी फीड से ऑटो-अपलोड किया गया है।