दिल्ली: पीडब्ल्यूडी का वित्त अधिकारियों को हर महीने लेनदेन पर मासिक रिपोर्ट जमा करने का निर्देश

Edited By PTI News Agency,Updated: 21 Jun, 2022 10:37 PM

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नयी दिल्ली, 21 जून (भाषा) अपनी लेखा प्रणाली को सुव्यवस्थित करने के लिए, दिल्ली के लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) ने अपने संभागों के वित्त अधिकारियों को जुलाई से हर महीने की 10 तारीख तक कर्ज और जमा सहित विभिन्न लेनदेनों के बारे में मासिक...

नयी दिल्ली, 21 जून (भाषा) अपनी लेखा प्रणाली को सुव्यवस्थित करने के लिए, दिल्ली के लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) ने अपने संभागों के वित्त अधिकारियों को जुलाई से हर महीने की 10 तारीख तक कर्ज और जमा सहित विभिन्न लेनदेनों के बारे में मासिक रिपोर्ट जमा करने का निर्देश दिया है। एक सरकारी आदेश में मंगलवार को यह जानकारी दी गई है।
इसमें यह भी कहा गया है कि हर महीने की 10 तारीख तक सभी बकाया ऑडिट रिपोर्ट पर की गई या की जाने वाली कार्रवाई के बारे में संभाग के आधार पर मासिक रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए।
आदेश में कहा गया है, ‘‘पीडब्ल्यूडी, जीएनसीटीडी में लेखा प्रणाली को सुव्यवस्थित करने के लिए, यह आदेश दिया जाता है कि अब से सभी वित्त अधिकारियों को जुलाई 2022 से शुरू होने वाले हर महीने की 10 तारीख को या उससे पहले मासिक रिपोर्ट प्रदान करनी होगी।’’ इसमें कहा गया है, ‘‘सभी वित्त अधिकारी, सीओए (लेखा नियंत्रक) को भी रिपोर्ट करेंगे। ऋण, जमा...सहित सभी खंड के तहत पिछले महीने या महीने के दौरान किए गए लेनदेन के बारे में अपने संभाग के आंकड़े के संबंध में एकीकृत मासिक रिपोर्ट उन्हें हर महीने की 10 तारीख तक देंगे।”

यह आर्टिकल पंजाब केसरी टीम द्वारा संपादित नहीं है, इसे एजेंसी फीड से ऑटो-अपलोड किया गया है।

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