सैट ने आर्सेलरमित्तल निप्पन से जुड़े खुलासा आवश्यकता मामले में सेबी के आदेश को रद्द किया

Edited By PTI News Agency,Updated: 07 Jul, 2022 11:49 AM

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नयी दिल्ली, सात जुलाई (भाषा) प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण (सैट) ने एस्सार स्टील इंडिया लिमिटेड (अब आर्सेलरमित्तल निप्पन स्टील इंडिया लिमिटेड) के खिलाफ सेबी के आदेश को रद्द कर दिया है। सेबी ने कंपनी पर आवश्यक खुलासे नहीं करने के मामले में दो...

नयी दिल्ली, सात जुलाई (भाषा) प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण (सैट) ने एस्सार स्टील इंडिया लिमिटेड (अब आर्सेलरमित्तल निप्पन स्टील इंडिया लिमिटेड) के खिलाफ सेबी के आदेश को रद्द कर दिया है। सेबी ने कंपनी पर आवश्यक खुलासे नहीं करने के मामले में दो लाख रुपये का जुर्माना लगाया था।

कर्ज में डूबी एस्सार स्टील के खिलाफ दिवाला कार्यवाही अगस्त 2017 में शुरू हुई थी। कॉरपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया पूरी होने के बाद आर्सेलरमित्तल निप्पन स्टील इंडिया ने दिसंबर 2019 में एस्सार स्टील का अधिग्रहण कर लिया था।

सैट ने एक जुलाई के अपने आदेश में कहा, ‘‘28 मार्च 2022 के आदेश को रद्द किया जाता है।’’
सेबी के उक्त आदेश के खिलाफ अपील दायर की गई थी जिस पर यह फैसला आया है। दरअसल सेबी ने गैर-परिवर्तनीय ऋण प्रतिभूतियों को जारी करने से संबंधित मामले में एलओडीआर (सूचीबद्धता दायित्व एवं खुलासा आवश्यकता) नियमों के तहत आवश्यक खुलासा नहीं करने पर एस्सार स्टील पर दो लाख रुपये का जुर्माना लगाया था।


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