सेवा शुल्क मामले में अंतरिम आदेश के खिलाफ केंद्र एकल न्यायाधीश की पीठ मे जाए: उच्च न्यायालय

Edited By PTI News Agency,Updated: 18 Aug, 2022 07:14 PM

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नयी दिल्ली, 18 अगस्त (भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय ने बृहस्पतिवार को केंद्र सरकार से सेवा शुल्क को लेकर जारी दिशानिर्देश पर रोक लगाने वाले अंतरिम आदेश से राहत के लिये एकल न्यायाधीश की पीठ से संपर्क करने को कहा।

नयी दिल्ली, 18 अगस्त (भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय ने बृहस्पतिवार को केंद्र सरकार से सेवा शुल्क को लेकर जारी दिशानिर्देश पर रोक लगाने वाले अंतरिम आदेश से राहत के लिये एकल न्यायाधीश की पीठ से संपर्क करने को कहा।
अंतरिम आदेश में होटल और रेस्तराओं पर खाने के बिल में स्वत: सेवा शुल्क लगाने पर निषेध से जुड़े दिशानिर्देश पर रोक लगा दी गयी थी।
मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायाधीश सुब्रमण्यम प्रसाद ने केंद्र और केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) को एकल न्यायाधीश के समक्ष दिशानिर्देश को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अपने जवाब दाखिल करने की छूट दी।
अदालत ने मामले पर विचार के लिये 31 अगस्त की तारीख तय की।

खंडपीठ ने केंद्र और केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण की अपीलों पर सुनवाई के दौरान यह निर्देश दिया। ये अपील एकल न्यायाधीश की पीठ के 20 जुलाई को दिये अतंरिम आदेश के खिलाफ दायर की गई थी।
अंतरिम आदेश में चार जुलाई को जारी उस दिशानिर्देश पर रोक लगायी गयी है जिसमें होटल और रेस्तरां को खाने के बिल पर खुद-ब-खुद सेवा शुल्क लेने से मना किया गया था।
एकल न्यायाधीश की पीठ ने भारतीय राष्ट्रीय रेस्तरां संघ (एनआरएआई) और फेडरेशन ऑफ होटल्स एंड रेस्तरां एसोसिएशन ऑफ इंडिया की याचिकाओं पर सुनवाई के बाद अंतरिम आदेश जारी किया था।


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