Edited By PTI News Agency,Updated: 30 Sep, 2022 10:56 PM
नयी दिल्ली, 30 सितंबर (भाषा) भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के कार्ड टोकनीकरण पर जारी नियम शनिवार से प्रभाव में आ जाएंगे। ऐसे में अगर आप ऑनलाइन भुगतान करते हैं तो कार्ड का वास्तविक विवरण दिए बगैर वर्चुअल कोड का इस्तेमाल कर सकेंगे।
नयी दिल्ली, 30 सितंबर (भाषा) भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के कार्ड टोकनीकरण पर जारी नियम शनिवार से प्रभाव में आ जाएंगे। ऐसे में अगर आप ऑनलाइन भुगतान करते हैं तो कार्ड का वास्तविक विवरण दिए बगैर वर्चुअल कोड का इस्तेमाल कर सकेंगे।
कार्ड टोकनीकरण की व्यवस्था लागू होने से डेटा चोरी और वित्तीय धोखाधड़ी से ग्राहकों का बचाव हो सकेगा।
‘कार्ड ऑन फाइल टोकनाइजेशन (सीओएफटी)’ एक प्रक्रिया है जिसमें कार्ड के वास्तविक विवरण मसलन 16 अंकों की संख्या, क्रेडिट या डेबिट कार्ड खत्म होने की तारीख जैसे विवरण की जगह वर्चुअल कोड लेगा। वह कोड उस कार्ड विशेष, मर्चेंट बिंदु और कार्ड उपयोगकर्ता के लिए ही होगा।
आरबीआई के दिशा-निर्देशों के मुताबिक एक अक्टूबर 2022 से भुगतान सेवाएं, वॉलेट, ऑनलाइन मर्चेंट कार्ड से संबंधित कोई भी संवदेनशील उपभोक्ता जानकारी और कार्ड का पूरा विवरण सुरक्षित नहीं रख पाएंगे।
हालांकि कार्डधारकों के लिए कार्ड का टोकनीकरण करवाना अनिवार्य नहीं होगा। लेकिन यह ऑनलाइन लेनदेन का एक सुरक्षित तरीका है क्योंकि इसमें कार्ड का वास्तविक विवरण साझा करने की जरूरत नहीं पड़ती है।
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