Edited By PTI News Agency,Updated: 07 Dec, 2022 09:56 AM
नयी दिल्ली, छह दिसंबर (भाषा) दूरसंचार नियामक ट्राई ने मंगलवार को कहा कि किसी आपदा की स्थिति में आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत ''कमेंट अलर्ट प्रोटोकॉल'' (सीएपी) के जरिये भेजे जाने वाले एसएमएस पर दो पैसे का शुल्क नहीं लगेगा।
नयी दिल्ली, छह दिसंबर (भाषा) दूरसंचार नियामक ट्राई ने मंगलवार को कहा कि किसी आपदा की स्थिति में आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत 'कमेंट अलर्ट प्रोटोकॉल' (सीएपी) के जरिये भेजे जाने वाले एसएमएस पर दो पैसे का शुल्क नहीं लगेगा।
हालांकि आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत निर्देश जारी न होने पर सीएपी के तहत भेजे जाने वाले एसएमएस पर वे दूरसंचार सेवा प्रदाता प्रति संदेश दो पैसे का शुल्क लगाएंगे जिनके नेटवर्क का इस्तेमाल इन्हें भेजने के लिए किया गया। यह प्रावधान आपदा या सामान्य स्थितियों में भेजे जाने वाले संदेशों के लिए है।
भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने दूरसंचार शुल्क आदेश 2022 में 69वां संशोधन जारी कर यह व्यवस्था की है। इसके मुताबिक ‘सेल ब्रॉडकास्ट सिस्टम (सीबीएस)’ के तहत संदेश भेजने पर भी कोई शुल्क नहीं लगेगा। इस प्रणाली के तहत मोबाइल टॉवर से जुड़े सभी उपकरणों पर संदेश भेजे जा सकते हैं।
ट्राई ने कहा, ‘‘आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत जारी निर्देशों के मुताबिक अलर्ट या संदेश भेजने के महत्व के मद्देनजर प्राधिकरण का निर्णय है कि उन एसएमएस/सेल ब्रॉडकास्ट अलर्ट या संदेशों पर कोई शुल्क नहीं लगाया जाएगा जो आपदा के समय, आपदा की सूचना से पहले या आपदा की चेतावनी के बाद जारी किए गए हों।’’
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