क्‍लैट 2018 : छात्रों को मिली बड़ी राहत, SC ने काउंसलिंग पर नहीं लगाई रोक

Edited By pooja,Updated: 06 Jun, 2018 05:10 PM

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कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट (क्लैट) 2018 के स्टूडेंट्स को बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने क्लैट की काउंसलिंग पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। शीर्ष अदालत ने

नई दिल्‍ली: कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट (क्लैट) 2018 के स्टूडेंट्स को बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने क्लैट की काउंसलिंग पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। शीर्ष अदालत ने कहा कि काउंसलिंग तय समय पर होगी। इसमें वह कोई हस्‍तक्षेप नहीं करेगा। बता दें कि क्‍लैट के नतीजे मई में जारी हुए।

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 क्लैट के नतीजों की घोषणा के बाद छात्रों के लिए देश के 19 प्रतिष्ठित राष्ट्रीय विधि महाविद्यालयों में दाखिला लेने का रास्ता खुल गया है। न्यायमूर्ति एलएन राव और न्यायमूर्ति एमएम शांतानगौदर की अवकाश पीठ ने शिकायत निवारण समिति से क्लैट अभ्यर्थियों की शिकायतों पर गौर कर 6 जून तक रिपोर्ट देने को भी कहा था। शिकायतों में 13 मई को संपन्न टेस्ट में कई तकनीकी एवं अन्य खामियां होने का आरोप लगाया गया था।

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याचिका में परीक्षा दोबारा कराने की उठी थी मांग
शिकायत निवारण समिति की अध्यक्षता उच्च न्यायालय के एक पूर्व न्यायाधीश कर रहे हैं। 30 मई को सुनवाई के दौरान पीठ ने याचिकाकर्ता की उस दलील को खारिज कर दिया था जिसमें उसने क्लैट 2018 की परीक्षा को खारिज कर परीक्षा दोबारा कराने की मांग की थी। देश भर में करीब 54000 अभ्यर्थियों ने 19 राष्ट्रीय विधि महाविद्यालयों में स्नातक एवं स्नातकोत्तर विधि पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए क्लैट 2018 परीक्षा दी थी।

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