सरकार आवारा कुत्तों के शिकार हुए लोगों को दे मुआवजा: सुप्रीम कोर्ट

Edited By ,Updated: 30 Nov, 2015 05:23 PM

government compensation to the victims of stray dogs supreme court

आवारा कुत्तों के काटने की दिन प्रतिदिन बढ़ती घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और ...

नई दिल्ली: आवारा कुत्तों के काटने की दिन प्रतिदिन बढ़ती घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और केरल सरकार को नोटिस भेजा है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को आवारा कुत्तों से निपटने से  संबंधित एक याचिका पर सुनवाई करते हुए नोटिस भेजकर चार सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है। याचिका में कुत्तों के शिकार हुए लोगों के लिए मुआवजे की मांग की है। 
 
जनहित याचिका दायर करने वाले अधिवक्ता वी.के. बिजू के अनुसार, जनहित याचिका की मूल वजह यह है कि सबसे ज्यादा गरीब लोग ही आवारा कुत्तों के काटने का शिकार बनते हैं। इसके साथ ही उन्हें शिकार होने के बाद जरूरी मेडिकल सुविधा भी नहीं मिल पाती है।
 
याचिका में कहा गया है कि कुत्ते के काटने पर बीपीएल कार्ड धारकों को टीके और दवाईयां मिलनी चाहिए. इसके साथ ही पीड़ितों को मुआवजा भी मिलने की बात कही गई है। 

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