Edited By ,Updated: 12 Dec, 2015 08:47 PM
अमेरिका के एक न्यायाधीश ने विदेश विभाग से आेबामा प्रशासन द्वारा नरेंद्र मोदी के अमेरिका में प्रवेश पर ...
न्यूयार्क : अमेरिका के एक न्यायाधीश ने विदेश विभाग से आेबामा प्रशासन द्वारा नरेंद्र मोदी के अमेरिका में प्रवेश पर प्रतिबंध को हटाने के निर्णय से संबद्ध सभी दस्तावेजों को फरवरी तक पेश करने का आदेश दिया है। सदर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ न्यूयार्क के जज जॉन कोलटल ने नौ दिसंबर के अपने आदेश में कहा है कि विदेश विभाग इस दिशा में 2016 के मध्य जनवरी तक प्रारंभिक जानकारी उपलब्ध कराए और फरवरी में अधिक विवरण उपलब्ध कराए।
कोलटल ने कहा ‘‘इस मामले में अगली सुनवाई 29 फरवरी, 2016 को होगी।’’ सितंबर में सिख्स फॉर जस्टिस (एसएफजे) ने सूचना के स्वतंत्रता अधिनियम (एफआेआईए) के तहत मोदी के वीजा और अमेरिका में प्रवेश के बारे में मांगे गए वर्ष 2013 के बाद के दस्तावेजों को विदेश विभाग द्वारा उपलब्ध कराने में विफल रहने को चुनौती देते हुए शिकायत दर्ज कराई थी।