मंत्री की बेटी की जगह याचिकाकर्ता को दी जाए शिक्षक की नौकरी : कलकत्ता उच्च न्यायालय

Edited By PTI News Agency,Updated: 24 Jun, 2022 06:24 PM

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कोलकाता, 24 जून (भाषा) कलकत्ता उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को निर्देश दिया कि शिक्षक के रूप में रोजगार से वंचित एक याचिकाकर्ता को पश्चिम बंगाल के मंत्री परेश अधिकारी की बेटी अंकिता अधिकारी द्वारा रिक्त पद पर नियुक्त किया जाए। जांच में पाया गया...

कोलकाता, 24 जून (भाषा) कलकत्ता उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को निर्देश दिया कि शिक्षक के रूप में रोजगार से वंचित एक याचिकाकर्ता को पश्चिम बंगाल के मंत्री परेश अधिकारी की बेटी अंकिता अधिकारी द्वारा रिक्त पद पर नियुक्त किया जाए। जांच में पाया गया था कि अंकिता ने अवैध तरीके से नौकरी हासिल की थी।

अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि कूचबिहार जिले के इंदिरा उच्च विद्यालय में शिक्षिका पद से हटाई जा चुकीं अंकिता द्वारा लौटाई गई वेतन राशि याचिकाकर्ता बबीता सरकार को सौंपी जाए।

अदालत ने पूर्व में अंकिता को स्कूल के उच्च माध्यमिक खंड में शिक्षिका के रूप में नौकरी से बर्खास्त करने का आदेश दिया था जब यह तथ्य सामने आया कि राज्य के स्कूल सेवा आयोग (एसएससी) की सिफारिश पर पश्चिम बंगाल माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (डब्ल्यूबीबीएसई) द्वारा अवैध रूप से उनकी नियुक्ति की गई थी। अदालत ने अंकिता को रोजगार की अवधि के दौरान प्राप्त वेतन को उच्च न्यायालय की रजिस्ट्री में जमा करने का आदेश दिया था।

न्यायमूर्ति अभिजीत गंगोपाध्याय ने कहा कि बबीता सरकार को 30 जून तक नौकरी दी जाए और वह 10 जुलाई तक कार्यभार ग्रहण कर सकती हैं। बबीता ने यह दावा करते हुए उच्च न्यायालय का रुख किया था कि 20 चयनित उम्मीदवारों की सूची में जगह बनाने के बावजूद अंकिता को समायोजित करने के लिए उनका नाम काट दिया था। अंकिता का नाम सूची में सबसे ऊपर कर दिया गया और उन्हें कूचबिहार के मेखलीगंज में इंदिरा बालिका उच्च विद्यालय में नियुक्ति दी गई।

एसएससी ने बाद में अदालत के समक्ष स्वीकार किया कि उम्मीदवारों के व्यक्तित्व परीक्षण के बाद अंकिता का नाम सूची में शामिल नहीं किया गया। मंत्री इससे पहले अपनी बेटी की शिक्षिका के रूप में नियुक्ति के संबंध में अदालत के एक आदेश पर केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) के समक्ष पेश हुए थे।



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