क्रेडिट कार्ड के लिए बड़ा अपडेट, जुलाई से बदल जाएगा बिल पेमेंट का तरीका

Edited By jyoti choudhary,Updated: 24 Jun, 2024 11:23 AM

big for credit card method of bill payment will change from july

अगर आप क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल बिल पेमेंट के लिए करते हैं तो ये खबर आपके काम की साबित हो सकती है। जुलाई का महीना शुरू होने वाला हैं, नए महीने के शुरू होते ही क्रेडिट कार्ड से बिल पेमेंट करने का तरीका बदल जाएगा। 1 जुलाई से क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट...

बिजनेस डेस्कः अगर आप क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल बिल पेमेंट के लिए करते हैं तो ये खबर आपके काम की साबित हो सकती है। जुलाई का महीना शुरू होने वाला हैं, नए महीने के शुरू होते ही क्रेडिट कार्ड से बिल पेमेंट करने का तरीका बदल जाएगा। 1 जुलाई से क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट को लेकर RBI के कुछ नियम लागू होने वाले हैं जिनका सीधा असर उन लोगों पर पड़ेगा जो क्रेडिट कार्ड के जरिए बिल पेमेंट का इस्तेमाल करते हैं।

इसका मकसद पेमेंट के प्रोसेस को सुव्यवस्थित करना और इसकी सुरक्षा बढ़ाना है। कुछ प्लेटफॉर्म के जरिये क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट में मुश्किल हो सकती है। इनमें क्रेड, फोनपे, बिलडेस्क जैसे कुछ प्रमुख फिनटेक शामिल हैं।

RBI के नियम होंगे लागू

दरअसल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने निर्देश दिए हैं कि 30 जून के बाद सभी क्रेडिट कार्ड पेमेंट भारत बिल पेमेंट सिस्टम (BBPS) के जरिए से प्रोसेस की जानी चाहिए। रिपोर्ट के मुताबिक, अभी तक एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और एक्सिस बैंक ने बीबीपीएस एक्टिवेट नहीं किया है। वहीं इन बैंकों ने अभी तक निर्देशों का पालन भी नहीं किया है। अभी तक सिर्फ 8 बैंकों ने ही बीबीपीएस पर बिल पेमेंट एक्टिव किया है।

क्या है BBPS?

भारत बिल पेमेंट सिस्टम बिल पेमेंट का इंटीग्रेटेड सिस्टम है, जो ग्राहकों को ऑनलाइन बिल पेमेंट सर्विस देती है। यह बिल पेमेंट के लिए एक इंटरऑपरेबल प्लेटफॉर्म है। यह सिस्टम नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी एनपीसीआई के अंतर्गत काम करता है। UPI और RuPay की तरह BBPS को भी नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने बनाया है। भारत बिल-पे एक इंटरफेस है, जो क्रेड, फोनपे, बिलडेस्क, भीम, पेटीएम, मोबिक्विक जैसे ऐप पर मौजूद है। इसके जरिए एक ही प्लेटफॉर्म पर सारे बिल का पेमेंट किया जा सकता है।

अभी तक 26 बैंकों ने इसे इनेबल नहीं किया है। पेमेंट इंडस्ट्री ने 90 दिन तक समय-सीमा बढ़ने की मांग की है। पेमेंट्स काउंसिल ऑफ इंडिया ने इस मामले में RBI के पास याचिका दायर की है। हालांकि, अभी तक रेगुलेटर ने इसपर कोई भी फैसला नहीं किया है।
 

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