Mumbai: मुम्बई के कॉलेज में हिजाब पर प्रतिबंध नहीं हटेगा

Edited By Prachi Sharma,Updated: 27 Jun, 2024 07:44 AM

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बॉम्बे हाईकोर्ट ने शहर के एक कॉलेज द्वारा परिसर में हिजाब, बुर्का और नकाब पहनने पर प्रतिबंध लगाने के आदेश में हस्तक्षेप करने से बुधवार  को  इन्कार कर दिया।

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मुम्बई (प.स.): बॉम्बे हाईकोर्ट ने शहर के एक कॉलेज द्वारा परिसर में हिजाब, बुर्का और नकाब पहनने पर प्रतिबंध लगाने के आदेश में हस्तक्षेप करने से बुधवार  को  इन्कार कर दिया। न्यायमूर्ति ए. एस. चंदुरकर और न्यायमूर्ति राजेश पाटिल की खंडपीठ ने कहा कि वह कॉलेज द्वारा लिए गए फैसले में हस्तक्षेप नहीं करना चाहती और उसने नौ छात्राओं द्वारा इसके खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया। ये विज्ञान डिग्री पाठ्यक्रम की द्वितीय व तृतीय वर्ष की छात्राएं हैं। 

छात्राओं ने इस महीने की शुरुआत में हाईकोर्ट का रुख कर ‘चैम्बूर ट्रॉम्बे एजुकेशन सोसाइटी’ के एन. जी. आचार्य और डी. के. मराठे कॉलेज द्वारा जारी उस निर्देश को चुनौती दी थी, जिसमें हिजाब, नकाब, बुर्का, स्टोल, टोपी पहनने और किसी भी तरह का बैज लगाने पर प्रतिबंध लगाने वाले ‘ड्रैस कोड’ को लागू किया गया था।

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