Edited By rajesh kumar,Updated: 17 Mar, 2023 06:18 PM

महाराष्ट्र की एक अदालत ने महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता को रिश्वत की पेशकश करने और धमकी देने के आरोप में गिरफ्तार डिजाइनर अनिष्का जयसिंघानी को शुक्रवार को 21 मार्च तक पुलिस की हिरासत में भेज दिया।
नेशनल डेस्क: महाराष्ट्र की एक अदालत ने महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता को रिश्वत की पेशकश करने और धमकी देने के आरोप में गिरफ्तार डिजाइनर अनिष्का जयसिंघानी को शुक्रवार को 21 मार्च तक पुलिस की हिरासत में भेज दिया। आरोप है कि अनिष्का ने एक आपराधिक मामले में दखल देने के लिए अमृता को घूस देने की कोशिश की। डिजाइनर को बृहस्पतिवार को गिरफ्तार किया गया था जबकि मामले में आरोपी उसके पिता फरार है। अमृता फडणवीस की शिकायत पर मालाबार हिल थाने ने 20 फरवरी को मामला दर्ज किया था। आरोपी को सत्र न्यायाधीश डीडी अलमाले के समक्ष पेश किया गया था।
21 मार्च तक पुलिस हिरासत में भेज गया
पुलिस की ओर से पेश हुए मुख्य लोक अभियोजक जयसिंह देसाई ने अनिष्का की सात दिन की हिरासत की मांग करते हुए कहा था कि यह सामान्य मामला नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर आरोपी को पर्याप्त हिरासत में नहीं भेजा जाएगा तो मामले की जांच करना मुश्किल होगी । इसके बाद अदालत ने अनिष्का को 21 मार्च तक पुलिस हिरासत में भेज दिया। प्राथमिकी के मुताबिक, अनिष्का पिछले 16 महीने से अमृता से संपर्क में थी और उनके घर भी जा चुकी थीं। पुलिस को दिए अपने बयान में अमृता ने कहा कि वह अनिष्का से पहली बार नवंबर 2021 में मिली थीं।
पुलिस के एक अधिकारी के मुताबिक, अनिष्का ने दावा किया कि वह कपड़ों, ज़ेवरात और जूते-चप्पलों की डिजाइनर हैं और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता की पत्नी से आग्रह किया था कि वह सार्वजनिक कार्यक्रमों में उसके द्वारा डिजाइन की गई इन चीज़ों को पहना करें ताकि उसे अपने उत्पादों का प्रचार करने में मदद मिल सके। प्राथमिकी के मुताबिक, अमृता का विश्वास हासिल करने के बाद, अनिष्का ने कुछ सटोरियों के बारे में जानकारी दी और दावा किया कि इससे वे पैसे कमा सकते हैं।
अमृता को एक करोड़ रुपये की पेशकश की
प्राथमिकी के अनुसार, इसके बाद उसने अपने पिता को एक पुलिस मामले में बचाने के लिए अमृता को सीधे तौर पर एक करोड़ रुपये की पेशकश की। अधिकारी ने कहा कि अमृता ने पुलिस को बताया कि वह अनिष्का के व्यवहार से परेशान थीं और उन्होंने उसका नंबर ब्लॉक कर दिया। इसके बाद महिला ने कथित तौर पर अमृता को एक अज्ञात नंबर से वीडियो क्लिप, वॉयस संदेश और कई लिखित संदेश भेजे। अधिकारी ने प्राथमिकी का हवाला देते हुए कहा कि अनिष्का और उसके पिता ने अप्रत्यक्ष रूप से अमृता को धमकी दी और उनके खिलाफ साजिश रची। शहर की पुलिस ने अनिष्का और उसके पिता के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 120-बी (साज़िश) और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की है। भाषा नरेश