अवुलपल्ली जलाशय: सुप्रीम कोर्ट से आंध्र प्रदेश सरकार को राहत, एनजीटी के 100 करोड़ के जुर्माने पर लगाई रोक

Edited By rajesh kumar,Updated: 24 May, 2023 06:30 PM

relief to andhra pradesh government from supreme court

उच्चतम न्यायालय ने पर्यावरण संबंधी नियमों का उल्लंघन कर अवुलपल्ली जलाशय परियोजना के लिए पर्यावरण मंजूरी हासिल करने के मामले में आंध्र प्रदेश पर 100 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाने के राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) के आदेश पर रोक लगा दी है।

नेशनल डेस्क: उच्चतम न्यायालय ने पर्यावरण संबंधी नियमों का उल्लंघन कर अवुलपल्ली जलाशय परियोजना के लिए पर्यावरण मंजूरी हासिल करने के मामले में आंध्र प्रदेश पर 100 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाने के राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) के आदेश पर रोक लगा दी है। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति एम एम सुंदरेश की पीठ ने कहा कि यह आठ सप्ताह की अवधि के भीतर राज्य सरकार द्वारा अधिकारियों के पास 25 करोड़ रुपए जमा कराए जाने के अधीन होगा।

पीठ ने कहा, ‘‘नोटिस जारी किया जाए, अक्टूबर 2023 में जवाब दिया जाए। इस बीच, दंड/मुआवजे के संबंध में दिए गए आदेश पर रोक रहेगी जो अपीलकर्ताओं द्वारा आठ सप्ताह की अवधि के भीतर अधिकारियों के पास 25 करोड़ रुपए की राशि जमा कराए जाने के अधीन होगा।'' शीर्ष अदालत ने कहा कि जमा राशि वर्तमान अपील के परिणाम के अधीन होगी। उच्चतम न्यायालय आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रही था।

इसमें एनजीटी के एक उस आदेश को चुनौती दी गई है जिसमें राज्य में अवुलपल्ली जलाशय के लिए दी गई पर्यावरण मंजूरी को रद्द कर दिया गया था। एनजीटी ने 11 मई को अवुलपल्ली जलाशय के निर्माण के लिए राज्यस्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एसईआईएए) द्वारा दी गई पर्यावरण मंजूरी को रद्द कर दिया था। एसईआईएए द्वारा दी गई पर्यावरण मंजूरी को चुनौती देने वाली किसानों की याचिका पर हरित अधिकरण ने आदेश पारित किया था। एनजीटी ने 100 करोड़ रुपए का जुर्माना भी लगाया था।

 

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