Edited By Punjab Kesari,Updated: 24 Nov, 2017 10:29 AM
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ई.पी.एफ.ओ.) ने एक्सचेंज ट्रेडेड फंड (ई.टी.एफ.) यूनिट्स को भविष्य निधि (पी.एफ.) खातों में डालने के प्रस्ताव की अनुमति दे दी है। ई.पी.एफ.ओ. के अंशधारक ईटीएफ यूनिट्स को अपने पीएफ खातों में अगले साल मार्च अंत तक देख सकेंगे।...
नई दिल्लीः कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ई.पी.एफ.ओ.) ने एक्सचेंज ट्रेडेड फंड (ई.टी.एफ.) यूनिट्स को भविष्य निधि (पी.एफ.) खातों में डालने के प्रस्ताव की अनुमति दे दी है। ई.पी.एफ.ओ. के अंशधारक ईटीएफ यूनिट्स को अपने पीएफ खातों में अगले साल मार्च अंत तक देख सकेंगे। इस नए फैसले के तहत अब आपके प्रॉविडेंट फंड के दो अकाउंट होंगे। एक कैश अकाउंट और दूसरा ईटीएफ अकाउंट होगा। कैश अकाउंट में आपके पीएफ की 85 फीसदी रकम होगी। साथ ही, ईटीएफ अकाउंट में 15 फीसदी रकम होगी जो शेयर बाजार में निवेश की जाती है यह रकम आपके अकाउंट में यूनिट के तौर पर दिखेगी। पीएफ विद्ड्रॉअल के समय आपकी यूनिट के नेट असेट वैल्यू के हिसाब से पेमेंट मिल जाएगा।
श्रम मंत्री संतोष गंगवार ने ई.पी.एफ.ओ. के निर्णय लेने वाले शीर्ष निकाय केंद्रीय न्यासी बोर्ड (सी.बी.टी.) की बैठक के बाद कहा कि सी.बी.टी. ने इक्विटी निवेश के मूल्यांकन और लेखे के लिए लेखा नीति को मंजूरी दी गई है। इसे भारतीय प्रबंधन संस्थान, बेंगलूर (आईआईएम-बेंगलूर) के साथ विचार विमर्श के बाद तैयार किया गया है। गंगवार सीबीटी के प्रमुख भी हैं। उन्होंने कहा कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) के निष्कर्ष को भी लेखा नीति में शामिल किया गया है। यह पूछे जाने पर ई.पी.एफ.ओ. कब से ई.टी.एफ. यूनिट्स को उसके अंशधारकों के खातों में कब से डालना शुरू करेगा, ई.पी.एफ.ओ. के केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त ने कहा कि यह इस वित्त वर्ष के अंत तक संभव हो सकेगा।