केजरीवाल की याचिका खारिज, हाई कोर्ट ने कहा- ED के पास सबूत मौजूद हैं

Edited By Mahima,Updated: 09 Apr, 2024 04:56 PM

after sanjay singh will the locks of tihar open for kejriwal also

केजरीवाल ने अपनी याचिका के जरिए गिरफ्तारी और ईडी रिमांड का विरोध किया था लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि ईडी द्वारा एकत्र की गई सामग्री से पता चलता है कि अरविंद केजरीवाल ने साजिश रची थी और अपराध की आय के उपयोग और छिपाने में सक्रिय रूप से शामिल थे।

नेशनल डेस्क: दिल्ली शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को एक बार फिर हाईकोर्ट से बड़ा झटका मिला है। दरअसल, केजरीवाल द्वारा दायर की गई याचिका को खारिज कर दिया गया। केजरीवाल ने अपनी याचिका के जरिए गिरफ्तारी और ईडी रिमांड का विरोध किया था लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि ईडी द्वारा एकत्र की गई सामग्री से पता चलता है कि अरविंद केजरीवाल ने साजिश रची थी और अपराध की आय के उपयोग और छिपाने में सक्रिय रूप से शामिल थे। ईडी के मामले से यह भी पता चलता है कि वह निजी तौर पर आम आदमी पार्टी के संयोजक के तौर पर भी शामिल थे।

साथ ही हाईकोर्ट ने कहा कि ये याचिका जमानत के लिए नहीं है। साथ ही दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि ईडी की ओर से इकट्ठा की गई चीजों से पता चलता है कि अरविंद केजरीवाल ने साजिश रची थी और अपराध की आय के इस्तेमाल और छिपाने में सक्रिय रूप से शामिल थे। ईडी के मामले से यह भी पता चलता है कि वह निजी तौर पर आम आदमी पार्टी के संयोजक के तौर पर भी शामिल थे। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि अप्रूवर के बयान दर्ज करने के तरीके पर संदेह करना अदालत और जज पर आक्षेप लगाने के समान होगा। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि अप्रूवर का कानून एक साल से पुराना नहीं, बल्कि 100 साल से ज्यादा पुराना है। यह नहीं कहा जा सकता कि इसे वर्तमान याचिकाकर्ता (केजरीवाल) को फंसाने के लिए बनाया गया था।

बता दें कि 21 मार्च को अरविंद केजरीवाल को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया था। वे फिलहाल 15 अप्रैल तक की न्यायिक हिरासत पर हैं। तिहाड़ जेल में बंद ‘आप’ प्रमुख केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी के ‘समय’ को लेकर सवाल उठाया और कहा कि यह स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव एवं समान अवसर मुहैया कराए जाने सहित संविधान की बुनियादी संरचना का उल्लंघन है। हालांकि इससे पहले शराब घोटाले में एक हफ्ते में अदालत के दो फैसले आए हैं जिसमें AAP के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को जमानत मिल गई है वहीं बीआरएस नेता के. कविता की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। अब केजरीवाल को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट के फैसलें पर नजरें टिकी हैं। 

केजरीवाल ने गिरफ्तारी की टाइमिंग पर उठाया सवाल
इससे पहले केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान दलील दी थी कि सीएम की तत्काल गिरफ्तारी की कोई जरूरत नहीं थी। केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी की टाइमिंग पर सवाल उठाया है और कहा है कि यह लोकतंत्र, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव और लेवल प्लेइंग फील्ड समेत संविधान का उल्लंघन बताया है। वहीं, ईडी ने कहा था कि केजरीवाल ही शराब घोटाले के मुख्य साजिशकर्ता हैं और याचिका के विरोध में दलील दी है कि केजरीवाल आगामी चुनाव के आधार पर गिरफ्तारी से 'छूट' का दावा नहीं कर सकते हैं। 

केजरीवाल के वकील ने ईडी पर लगाए आरोप
दिल्ली हाई कोर्ट में अरविंद केजरीवाल का पक्ष रख रहे वरिष्ठ अधिवक्ता सिंघवी ने दलील दी थी कि अगस्त 2022 में ईडी द्वारा जांच शुरू करने के डेढ़ साल बाद धनशोधन निवारण अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन में आप नेता को गिरफ्तार करने की कोई जरूरत ही नहीं थी। ईडी की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) एस. वी. राजू ने याचिका पर कहा कि इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग का अपराध बनता है।

केजरीवाल की दूसरी याचिका पर फैसला
केजरीवाल की दूसरी याचिका पर भी आज फैसला आना है। राउज एवेन्यू कोर्ट से केजरीवाल की उस याचिका पर फैसला आएगा, जिसके जरिए उन्होंने अपने वकील से मिलने के लिए अतिरिक्त समय की मांग की है। केजरीवाल ने मांग की है कि एक हफ्ते में वकीलों से 5 बार मिलने दिया जाए. अभी तक सिर्फ 2 बार मुलाकात हो रही है।



 


 

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