Edited By ,Updated: 08 Feb, 2017 05:20 PM
पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ, उनके भाई एवं पंजाब के मुख्यमंत्री शाहबाज शरीफ और कई अन्य लोगों को राहत देते हुए आतंकवाद रोधी एक अदालत ने वह याचिका खारिज कर दी जिसमें इन लोगों पर कनाडा आधारित धर्मगुरू ताहिर उल कादरी के 14 समर्थकों की हत्या के...
लाहौर: पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ, उनके भाई एवं पंजाब के मुख्यमंत्री शाहबाज शरीफ और कई अन्य लोगों को राहत देते हुए आतंकवाद रोधी एक अदालत ने वह याचिका खारिज कर दी जिसमें इन लोगों पर कनाडा आधारित धर्मगुरू ताहिर उल कादरी के 14 समर्थकों की हत्या के मामले में मुकद्दमा चलाने की मांग की गई थी।
कादरी के 14 समर्थकों की जून, 2014 में हत्या के मामले में लाहौर पुलिस ने शरीफ बंधु के अलावा गृह मंत्री चौधरी निसार अली खान और रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ सहित 12 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। कादरी के आवास के बाहर पुलिस के अतिक्रमण रोधी अभियान के दौरान 14 लोग मारे गए थे और 100 से अधिक लोग घायल हो गए थे।
लाहौर की आतंकवाद रोधी अदालत ने प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और 10 मंत्रियों पर मुकद्दमा चलाने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी और कहा कि अदालत ‘प्रत्यक्ष दस्तावेजी साक्ष्य’ के बिना इन लोगों को सम्मन नहीं कर सकती। बहरहाल, अदालत ने इस मामले में पंजाब के पुलिस महानिरीक्षक मुश्ताक अहमद सुखेरा सहित 15 अधिकारियों को सम्मन किया। शिकायतकर्ता ने आरोपों के पक्ष में 56 गवाहों के नाम भी सौंपे।