टोबा में जमीन खरीद-फरोख्त में धोखाधड़ी

Edited By ,Updated: 23 Mar, 2015 07:28 PM

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थाना कोट में धोखाधड़ी का मामला न्यायालय के आदेश पर दर्ज हुआ है। पुलिस को दी शिकायत में टोबा निवासी जोगेंद्र सिंह ने कहा है कि उसने 2012 में टोबा में सड़क किनारे रामरखा से 10 बिस्वा जमीन साढ़े 22 लाख में खरीदी थी। यह जमीन उसकी पत्नी के नाम पर थी।

नयनादेवी : थाना कोट में धोखाधड़ी का मामला न्यायालय के आदेश पर दर्ज हुआ है। पुलिस को दी शिकायत में टोबा निवासी जोगेंद्र सिंह ने कहा है कि उसने 2012 में टोबा में सड़क किनारे रामरखा से 10 बिस्वा जमीन साढ़े 22 लाख में खरीदी थी। यह जमीन उसकी पत्नी के नाम पर थी। शिकायतकत्र्ता का आरोप है कि उसे जो जमीन बेची गई थी वह खसरा नंबर 70 है। गत दिनों जब उसने इस जमीन के कागजात संबंधित पटवारी से लिए और मौके के निशानदेही करवाई तो उसे जो जमीन दी गई उससे सड़क काफी दूर थी। शिकायतकत्र्ता का कहना है कि गत दिनों रामरखा की मौत हो गई और उसके बाद उसने अपनी जमीन पर कब्जा कायम करने के लिए जमीन की निशानदेही करवाई थी। तब उसे मालूम पड़ा कि उसके साथ धोखा हुआ है।

धोखधड़ी का शिकार हुए जोगिंद्र सिंह ने अदालत में इसके विरुद्ध याचिका दायर की थी जिस पर माननीय अदालत ने मामला दर्ज करने के आदेश संबंधित थाना को दिए। डीएसपी श्री नयनादेवी जी विनोद कुमार ने बताया कि जोगिंद्र सिंह की शिकायत पर थाना कोट में भारतीय दंड संहिता की धारा 406, 407, 418, 420, 425, 426 व 469 के तहत मृतक की पत्नी प्रेमी देवी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है तथा मामले की छानबीन जारी है।

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