Edited By ,Updated: 02 Jul, 2015 03:12 AM
उच्चतम न्यायालय ने तमिलनाडु सरकार को एक सरकारी अस्पताल की लापरवाही के कारण आंख की रोशनी गंवाने वाली लड़की को हर्जाने और चिकित्सा खर्च के तौर पर 1.72 करोड़ रुपए का भुगतान करने का निर्देश दिया है।
नई दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने तमिलनाडु सरकार को एक सरकारी अस्पताल की लापरवाही के कारण आंख की रोशनी गंवाने वाली लड़की को हर्जाने और चिकित्सा खर्च के तौर पर 1.72 करोड़ रुपए का भुगतान करने का निर्देश दिया है।
न्यायमूर्ति जे.एस. खेहर और न्यायमूर्ति एस.ए. बोबदे की खंडपीठ ने लड़की के पिता पी. कृष्ण कुमार की ओर से दायर याचिका को स्वीकृति प्रदान की। पीठ ने बीते 8 अप्रैल को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।
साल 1996 में चेन्नई के एक सरकारी अस्पताल में लड़की की आंख की सर्जरी हुई थी। इसके बाद से उसकी रोशनी चली गई। पीठ ने निर्देश दिया कि लड़की को हर्जाने के तौर पर 1.3 करोड़ और चिकित्सा खर्च के तौर पर 42.8 लाख रुपए का भुगतान किया जाए।