अब पुराने नोट में नहीं जमा होंगे बीमा प्रीमियम

Edited By ,Updated: 30 Nov, 2016 02:14 PM

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बीमा प्रीमियम के लिए 500/1000 के पुराने नोट नहीं जमा कराए जा सकते हैं। बीमा नियामक इरडा ने मंगलवार को यह स्पष्टीकरण जारी किया। इसमें कहा गया है कि इसने सिर्फ प्रीमियम भुगतान करने की अवधि 30 दिन बढ़ाने का निर्देश दिया है।

नई दिल्ली: बीमा प्रीमियम के लिए 500/1000 के पुराने नोट नहीं जमा कराए जा सकते हैं। बीमा नियामक इरडा ने मंगलवार को यह स्पष्टीकरण जारी किया। इसमें कहा गया है कि इसने सिर्फ प्रीमियम भुगतान करने की अवधि 30 दिन बढ़ाने का निर्देश दिया है। 25 नवंबर के सर्कुलर में इसने कहा था कि जिन लोगों के जीवन बीमा प्रीमियम भुगतान की तारीख 8 नवंबर से 31 दिसंबर के दरम्यांन पड़ती है, उन्हें 30 दिन और मिलेंगे। कुछ अखबारों ने खबर छापी थी कि इरडा ने प्रीमियम के तौर पर पुराने नोट लेने की छूट दी है। इसी के बाद यह स्पष्टीकरण जारी किया गया।

रिजर्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार नोटबंदी के बाद 27 नवंबर तक लोगों ने 8.45 लाख करोड़ रुपए के पुराने नोट जमा कराए। लोगों ने बैंकों और ए.टी.एम. से 2.16 लाख करोड़ निकाले भी। इसमें 33,948 करोड़ का एक्सचेंज भी शामिल है। इस तरह 3 हफ्ते में बैंकों के पास 8,11,033 करोड़ रुपए शुद्ध रूप से जमा हुए हैं। 

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